Shravani Mela 2020: हाई कोर्ट का आदेश, सावन में बाबाधाम में कराएं ऑनलाइन दर्शन; CM हेमंत के बयान पर तेवर तल्ख
Shravani Mela 2020 हाई कोर्ट में शुक्रवार को श्रावणी मेला 2020 के मामले में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने सावन के पहले दिन से ही ऑनलाइन दर्शन के लिए सरकारी व्यवस्था बनाने का आदेश दिया
रांची, राज्य ब्यूरो। Shravani Mela 2020, Baba Baidyanath Temple झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को श्रावणी मेला 2020 के मामले में सुनवाई हुई। श्रावणी मेला व कांवर यात्रा के मामले में हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। आदेश के मुताबिक श्रावणी मेला का आयोजन नहीं होगा। कांवर यात्रा नहीं होगी। हाई कोर्ट ने सावन में देवघर मंदिर की पूजा को ऑनलाइन दर्शन कराने का सरकार को आदेश दिया। यहां निशिकांत दुबे ने श्रावणी मेला और कांवर यात्रा को नियम-शर्तों के साथ चालू करने की अपील की है।
झारखंड सरकार के सचिव अमिताभ कौशल ने अदालत में कहा कि सरकार ने ऐसी किसी भी संस्था या धर्मिक स्थलों को नहीं खोला है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ रहा हो। इस मसले पर कोर्ट को जानकारी देने के लिए झारखंड सरकार के आपदा सचिव अमिताभ कौशल को अदालत में बुलाया गया था। अदालत इस बात से नाराज है कि जब मामला कोर्ट में लंबित है, तो श्रावणी मेले को लेकर सीएम हेमंत सोरेन को मीडिया में बयान नहीं देना चाहिए।
अब हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक सावन के पहले दिन से ही बाबाधाम की पूजा का ऑनलाइन दर्शन शुरू हो जाएगा। देवघर में श्रावणी मेला और कांवर यात्रा का आयोजन नहीं होगा। अदालत ने यूपी, बिहार सहित अन्य जगहों पर कांवर यात्रा शुरू नहीं करने का भी हवाला दिया। अदालत ने इसको लेकर सीएम के मीडिया में आये बयान पर नाराजगी जताई और कहा कि कोर्ट की मर्यादा का ख्याल रखा जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने कुछ दिनों में इस पर विस्तृत आदेश पारित करने को कहा है।