Court News: नक्शा विचलन मामले में डा. सुधीर पर चलेगा मुकदमा, ढुलू महतो को कोर्ट ने कहा...
Jharkhand High Court News झारखंड हाईकोर्ट में जगन्नाथ लाइफ केयर अस्पताल के निदेशक डा. सुधीर कुमार पर नक्शा विचलन से जुड़े मामले में पर सुनवाई हुई। साथ ही भाजपा की पूर्व महिला नेत्री के साथ विधायक ढुलू महतो के दुष्कर्म की कोशिश के मामले में सुनवाई हुई।
रांची, (राज्य ब्यूरो)। Jharkhand High Court News नक्शा विचलन से जुड़े मामले में बूटी रोड स्थित जगन्नाथ लाइफ केयर अस्पताल के निदेशक डा. सुधीर कुमार के खिलाफ अब मुकदमा चलेगा। इस मामले में उन्हें झारखंड हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई है। हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने उनकी क्वैसिंग (निरस्त) याचिका को खारिज कर दिया है। अब इस मामले में डा. सुधीर कुमार की मुश्किलें बढ़ गई है।
हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआइ ने 25 मार्च 2011 को डा. सुधीर कुमार, रानी चिल्ड्रेन अस्पताल के संचालक राजेश कुमार समेत नौ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआइ ने जांच पूरी करते हुए जनवरी 2013 में अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दिया था।
नक्शा विचलन करने का आरोप सही
आपको बता दें कि चार्जशीट में नक्शा विचलन करने का आरोप सही पाया गया था। सीबीआइ ने जांच में पाया कि झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (आरआरडीए) के अधिकारियों ने पद का दुरुपयोग कर बिल्डर्स और कंपनियों द्वारा आपराधिक साजिश में शामिल होकर नक्शा का विचलन किया गया। चार्जशीट पर सीबीआइ की विशेष अदालत ने संज्ञान लिया और सभी आरोपितों को समन जारी किया था। संज्ञान को निरस्त करने के आदेश को डा. सुधीर कुमार ने जनवरी 2013 में ही हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन उन्हें वहां से राहत नहीं मिली है। सीबीआइ कोर्ट ने झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण अधिनियम एवं निबंधन अधिनियम की धाराओं के तहत संज्ञान लिया था।
विधायक ढुलू को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश
उधर, भाजपा की पूर्व महिला नेत्री के साथ दुष्कर्म की कोशिश के मामले में मंगलवार को एमपी-एमएलए के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने विधायक ढुलू महतो को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। बताते चलें कि 17 जुलाई 2020 को अदालत ने विधायक ढुलू के विरुद्ध संज्ञान लिया था। इस मामले में विधायक जमानत पर है।
इधर, गैंगवार के उद्देश्य से घर में हथियारों का जखीरा जमा रखने के आरोपित प्रिंस खान के पिता नासिर खान एवं भाई बंटी खान को मंगलवार को अदालत से बड़ी राहत मिली। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने वरीय अधिवक्ता उदय कुमार भट्ट की दलील सुनने के बाद नासिर खान एवं बंटी खान को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है।