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देवघर एसडीओ के खिलाफ चलेगा अवमानना का मामला

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने देवघर के एक जमीन विवाद मामले में एसडीओ के दोबारा आदेश पारित करने पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने देवघर एसडीओ के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है।

By Kanchan SinghEdited By: Published: Tue, 21 Sep 2021 02:36 PM (IST)Updated: Tue, 21 Sep 2021 02:36 PM (IST)
देवघर एसडीओ के खिलाफ चलेगा अवमानना का मामला
झारखंड हाई कोर्ट ने देवघर एसडीओ के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है।

रांची,राब्यू। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने देवघर के एक जमीन विवाद मामले में एसडीओ के दोबारा आदेश पारित करने पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने देवघर एसडीओ के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है। उनसे पूछा है कि क्यों नहीं आप के खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाए। दरअसल विजय कुमार मिश्रा से संबंधित एक जमीन विवाद पर एसडीओ की ओर से पूर्व में हो रहे काम पर रोक लगाई गई थी जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।

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अदालत ने एसडीओ के आदेश पर रोक लगा दी। लेकिन फिर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उक्त जमीन पर निर्माण के खिलाफ एसडीओ को शिकायत की गई। इसके बाद एसडीओ ने दोबारा वहां पर काम रुकवा दिया। इसको देखते हुए प्रार्थी विजय कुमार मिश्रा की ओर से अदालत में आइए दाखिल कर एसडीओ के खिलाफ अवमानना चलाने की मांग की गई। इसको स्वीकार करते हुए अदालत ने एसडीओ अवमानना का नोटिस निर्गत किया है


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