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कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से मिली राहत

Rahul Gandhi. बीजेपी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष अमित शाह पर अभद्र टिप्‍पणी करने के मामले में शिकायतकर्ता नवीन झा को भी उच्‍च न्‍यायालय ने नोटिस जारी किया है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Mon, 21 Jan 2019 02:46 PM (IST)Updated: Mon, 21 Jan 2019 06:32 PM (IST)
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से मिली राहत
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से मिली राहत

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। झारखंड हाई कोर्ट से कांग्रेस के राष्‍ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को राहत मिली है। जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने उनके खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में शिकायतकर्ता नवीन कुमार झा को भी नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 27 फरवरी को निर्धारित की गई है।

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दरअसल रांची सिविल कोर्ट ने पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल शिकायतवाद मामले में संज्ञान लेते हुए उन्हें हाजिर होने के लिए समन जारी किया है। राहुल गांधी की ओर से समन को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। जिसमें निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

यह है मामला : रांची के हरमू निवासी भाजयूमो नेता नवीन कुमार झा ने निचली अदालत में एक याचिका दाखिल की है। जिसमें राहुल गांधी पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। शिकायतवाद में कहा गया है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन में राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा अमित शाह जैसे हत्या के आरोपी को अध्यक्ष के रूप में स्वीकार कर सकती है, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती। शिकायतकर्ता ने कहा है कि राहुल गांधी के बयान से उन्हें गहरा आघात लगा है। यह मामला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने से जुड़ा है। शिकायतकर्ता नवीन झा के वाद पर निचली अदालत ने बीजेपी के राष्टीय अध्यक्ष अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में संज्ञान लेते हुए कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी को समन जारी किया था।

राहुल गांधी के वकील राजीव रंजन ने बताया कि राजधानी रांची की निचली अदालत से जारी यह समन उन्‍हें भाजपा के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्‍पणी करने के मामले में दिया गया था। झारखंड हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब इस मामले में राहुल गांधी को रांची की अदालत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने से राहत मिल गई है। रांची के एसडीजेएम अजय कुमार गुडि़या की अदालत में नवीन कुमार झा की याचिका पर सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को पूर्व में समन जारी किया गया था।

अदालत में दाखिल याचिका में भाजपा कार्यकर्ता नवीन कुमार झा ने कहा था कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्‍ली में आयोजित अधिवेशन में भाजपा के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्‍पणी की थी। इस दौरान राहुल ने कहा था कि बीजेपी में एक हत्‍यारा अध्‍यक्ष बन सकता है लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता।

इस बयान पर नवीन झा ने कहा था कि राहुल के इस बयान से उन्‍हें ठेस पहुंची है। पार्टी की छवि खराब हुई है। इस वजह को लेकर उन्‍होंने याचिका दाखिल की थी। बता दें कि भाजयुमो के कार्यकारिणी व राजधानी के हरमू इलाके के निवासी नवीन कुमार झा ने राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा (शिकायतवाद) किया है। इसमें राहुल गांधी पर भाजपा अध्‍यक्ष अमित शाह के खिलाफ अमर्यादित टिप्‍पणी का आराेप लगाते हुए मानहानि के रूप में 10 करोड़ रुपये हर्जाने की मांग की गई है।


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