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सांसद निशिकांत दुबे को झारखंड हाई कोर्ट से राहत, कार्रवाई पर लगी रोक

Nishikant Dubey. वर्ष 2009 में देवघर में सांसद ने धरना-प्रदर्शन किया गया था इस दौरान सड़क जाम हो गया था। इस मामले में निचली अदालत ने उनका पिटीशन खारिज कर दिया है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Fri, 15 Mar 2019 10:23 AM (IST)Updated: Fri, 15 Mar 2019 10:23 AM (IST)
सांसद निशिकांत दुबे को झारखंड हाई कोर्ट से राहत, कार्रवाई पर लगी रोक
सांसद निशिकांत दुबे को झारखंड हाई कोर्ट से राहत, कार्रवाई पर लगी रोक

रांची, राज्य ब्यूरो। हाई कोर्ट से गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे को राहत मिली है। जस्टिस एके गुप्ता ने सड़क जाम मामले में उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी। मामले में अगली सुनवाई के लिए 26 मार्च की तिथि निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान निशिकांत दूबे के अधिवक्ता सचिन कुमार ने कोर्ट को बताया कि 2009 में देवघर में शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया गया था, इस दौरान सड़क जाम हो गया था।

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उन्‍होंने अदालत को बताया कि इससे किसी प्रकार से सरकारी कार्य में बाधा नहीं पहुंचती है और न ही आपराधिक मामला बनता है। वहीं, सरकार की ओर से पंकज कुमार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि प्रदर्शन के चलते करीब पांच घंटे तक सड़क जाम रहा। बता दें प्रार्थी सांसद निशिकांत दुबे ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें निचली अदालत की ओर से डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किए जाने को चुनौती दी है।


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