Jharkhand High Court: फिल्म निर्देशक प्रकाश झा को राहत, उत्पीड़क कार्रवाई पर रोक
Jharkhand High Court gave Relief to Prakash Jha. जमशेदपुर में बनने वाले मॉल में पैसे लेकर दुकान आवंटित नहीं करने से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में प्रकाश झा ने हाई कोर्ट की शरण ली है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट से फिल्म निर्माता एवं निर्देशक प्रकाश झा को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। जस्टिस एके गुप्ता की अदालत ने प्रकाश झा के खिलाफ उत्पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। प्रकाश झा की ओर से धोखाधड़ी के एक मामले में निचली अदालत की ओर से जारी समन को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान प्रकाश झा के अधिवक्ता सचिन कुमार ने बताया कि जमशेदपुर में प्रकाश झा की ओर से मॉल बनाया जा रहा था। जिसमें क्लासिक मल्टीप्लेक्स की ओर से जगह के लिए बीस लाख रुपये देकर एग्र्रीमेंट कराया गया। जगह नहीं मिलने पर उसकी ओर से 2011 में रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दाखिल किया गया। जिस पर जनवरी 2018 में संज्ञान लेते हुए अदालत ने प्रकाश झा को समन जारी कर दिया।
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि निचली अदालत की ओर से लिया गया संज्ञान न्याय सम्मत नहीं है, क्योंकि इस तरह के मामले में तीन साल में ही अदालत संज्ञान ले सकती है, जबकि सात साल बाद अदालत ने संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है। यह पूरी तरह से सिविल मामला है इसमें आपराधिक मामला नहीं बनता है। जिसके बाद अदालत की ओर से प्रकाश झा के खिलाफ उत्पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी गई और क्लासिक मल्टीप्लेक्स को नोटिस जारी किया गया।