Jharkhand High Court: हाई कोर्ट ने सरकार पर लगाया पांच लाख का जुर्माना
Jharkhand High Court. आदेश का अनुपालन नहीं करने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का आदेश नहीं मानने पर कार्रवाई हुई।
रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand High Court हाई कोर्ट के जस्टिस डीएन पटेल की खंडपीठ में अवमानना को लेकर दाखिल मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए सरकार पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने उक्त राशि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के यहां जमा करने का निर्देश दिया।
इसके अलावा अदालत ने स्वर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना के निदेशक, सरायकेला के उपायुक्त, कार्यपालक अभियंता के वेतन भुगतान पर आदेश का अनुपालन होने तक रोक लगाई है। मामले की अगली सुनवाई 21 जून को होगी। दरअसल प्रार्थी वंदना रजक ने इस संबंध में हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। जिसमें कहा गया है कि 2017 में हाई कोर्ट ने प्रार्थी को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने का आदेश दिया था।
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर इस आदेश को चुनौती दी थी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट का आदेश बरकरार रखा। इसके बाद भी सरकार ने अब तक नियुक्ति नहीं की है।