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झारखंड हाई कोर्ट ने रिम्स में अव्यवस्था को लेकर जताई नाराजगी, पूछा- सालाना मिलने वाले 100 करोड़ का क्या होता है

झारखंड हाई कोर्ट ने रिम्स में डॉ नर्स सहित अन्य पद रिक्त होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने पूछा कि आधे से ज्यादे पद खाली हैं तो कोरोना काल मे रिम्स में कैसे काम हो रहा है।

By Vikram GiriEdited By: Published: Fri, 18 Sep 2020 01:02 PM (IST)Updated: Fri, 18 Sep 2020 01:02 PM (IST)
झारखंड हाई कोर्ट ने रिम्स में अव्यवस्था को लेकर जताई नाराजगी, पूछा- सालाना मिलने वाले 100 करोड़ का क्या होता है
झारखंड हाई कोर्ट ने रिम्स में अव्यवस्था को लेकर जताई नाराजगी, पूछा- सालाना मिलने वाले 100 करोड़ का क्या होता है

रांची(राज्य ब्यूरो) । झारखंड हाई कोर्ट ने रिम्स में डॉ, नर्स सहित अन्य पद रिक्त होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने पूछा कि आधे से ज्यादे पद खाली हैं तो कोरोना काल मे रिम्स में कैसे काम हो रहा है। अदालत ने जस्टिस केपी देव के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि उनका 17 दिनों तक चादर नहीं बदला गया है जब वे कोरोना के चलते रिम्स में भर्ती हुए थे।

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कहा कि कोरोना मरीज के सीटी स्कैन के लिए सिर्फ एक घंटे निर्धारित होना आश्चर्य की बात है। जबकि रिम्स को सालाना 100 करोड़ मिलता है, उसका क्या होता है। कोर्ट ने कहा कि क्यों नहीं फंड का ऑडिट करा दिया जाये। अदालत ने 1 अक्टूबर को स्वास्थ्य सचिव और रिम्स के प्रभारी निदेशक को वीसी से हाजिर होने का आदेश दिया है।


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