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जमीन खरीद-बिक्री मामले में देवघर DC को हाई कोर्ट से राहत, एकल पीठ के आदेश पर रोक Ranchi News

एक्टिंग चीफ जस्टिस एचसी मिश्र एवं जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही 13 प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया।

By Alok ShahiEdited By: Published: Wed, 16 Oct 2019 08:27 PM (IST)Updated: Wed, 16 Oct 2019 08:27 PM (IST)
जमीन खरीद-बिक्री मामले में देवघर DC को हाई कोर्ट से राहत, एकल पीठ के आदेश पर रोक Ranchi News
जमीन खरीद-बिक्री मामले में देवघर DC को हाई कोर्ट से राहत, एकल पीठ के आदेश पर रोक Ranchi News

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें देवघर उपायुक्त को आदेश का अनुपालन नहीं करने पर अदालत में सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया था। दरअसल, एकल पीठ ने देवघर जिले में जमीन की खरीद-बिक्री के लिए भू स्वामित्व प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश दिया था। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर एकल पीठ ने देवघर उपायुक्त को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया था। एक्टिंग चीफ जस्टिस एचसी मिश्र एवं जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही 13 प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया गया।

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दरअसल, कुसुमलता देवी एवं अन्य ने एकल पीठ में याचिका दाखिल कर कहा था कि देवघर जिले में जमीन बेचने के लिए भू स्वामित्व प्रमाणपत्र (एलपीसी) जारी नहीं किया जा रहा है। प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी के पास आवेदन दिया गया था, लेकिन उन्होंने प्रमाण पत्र देने से इन्कार करते हुए आवेदन को खारिज कर दिया। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने प्रार्थियों को प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश दिया। सरकार ने इसके खिलाफ खंडपीठ में अपील दायर की। याचिका में कहा गया है कि जमीन घोटाले की जांच सीबीआइ कर रही है और कई दस्तावेज जब्त किए हैं, ऐसे में एलपीसी जारी करना संभव नहीं है।

इस बीच एकल पीठ के वादियों ने अवमानना याचिका दाखिल कर दी। कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जा रहा है। इस पर एकल पीठ ने देवघर के उपायुक्त को आदेश जारी करने का निर्देश दिया। आदेश जारी नहीं करने पर 18 अक्टूबर को अदालत में हाजिर होने को कहा। सरकार ने इस आदेश को भी चुनौती दी। सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी और सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।


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