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झारखंड हाई कोर्ट ने MLA निर्मला देवी को दिया झटका, खारिज की जनहित याचिका Ranchi News

शुक्रवार को उच्‍च न्‍यायालय में इस मामले की सुनवाई के क्रम में झारखंड सरकार की ओर से कहा गया कि इनपर आपराधिक मामले चल रहे हैं तो उनके द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती।

By Alok ShahiEdited By: Published: Fri, 13 Sep 2019 01:32 PM (IST)Updated: Fri, 13 Sep 2019 01:32 PM (IST)
झारखंड हाई कोर्ट ने MLA निर्मला देवी को दिया झटका, खारिज की जनहित याचिका Ranchi News
झारखंड हाई कोर्ट ने MLA निर्मला देवी को दिया झटका, खारिज की जनहित याचिका Ranchi News

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। झारखंड हाई कोर्ट से विधायक निर्मला देवी को झटका लगा है। विधायक की ओर से दाखिल जनहित याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शुक्रवार को उच्‍च न्‍यायालय में इस मामले की सुनवाई के क्रम में झारखंड सरकार की ओर से कहा गया कि इनपर आपराधिक मामले चल रहे हैं तो उनके द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती। सरकार की दलील को मानते हुए उच्‍च अदालत ने निर्मला देवी की याचिका को खारिज कर दिया। विधाायक ने एनटीपीसी के लिए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की थी।

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विधायक निर्मला देवी की जनहित याचिका खारिज
झारखंड हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एचसी मिश्र व अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने विधायक निर्मला देवी की जनहित याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने सरकार की आपत्ति को सही मानते हुए उनकी याचिका को जनहित याचिका नहीं माना। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनोज टंडन ने अदालत को बताया कि विधायक निर्मला देवी पर कई आपराधिक मामले चल रहे हैं। ऐसे में इनकी जनहित याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। कहा कि पूर्व में अदालत ने वादी से उनपर दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी मांगी थी। लेकिन प्रार्थी की ओर से अदालत में कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया।

सरकार की ओर से कहा गया कि जिनको कुछ मामलों सजा मिली हो और कुछ मामले अभी लंबित हैं। उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं की जाए। अदालत ने सरकार से आपत्ति को सही मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया। बता दें विधायक निर्मला देवी ने पकरी, बरवाडीह में एनटीपीसी के लिए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि एनटीपीसी के लिए अवैध तरीके से जमीन का अधिग्रहण किया गया और रैयतों को मुआवजा भी नहीं दिया गया है।


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