Jharkhand High Court: जिंदगी भर जेल में रहेंगे गैंगस्टर अखिलेश सिंह, पढ़ें कोर्ट का फैसला
Jharkhand High Court. अपराधी अखिलेश सिंह को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जेलर हत्याकांड में उम्रकैद की सजा को बरकरार रखते हुए अपील याचिका खारिज कर दी है।
रांची, राज्य ब्यूरो। गैंगेस्टर अखिलेश सिंह को अब सारी उम्र जेल में बितानी होगी। हाई कोर्ट ने जेलर उमाशंकर पांडेय हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है। बुधवार को जस्टिस एचसी मिश्र व जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने अखिलेश सिंह की अपील याचिका खारिज कर दी। अदालत ने अपने आदेश में टिप्पणी करते हुए कहा है कि अखिलेश सिंह पर दर्ज मामले बेहद संगीन हैं।
अदालत ने कहा कि इन मामलों को देखते हुए उसे जेल से बाहर नहीं रखा जा सकता। उसके बाहर रहने से समाज के लोग सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। इसलिए उसे सारी उम्र जेल में रहना होगा। उसके अपराध ऐसे हैं कि उसे सरकार को सजा माफी भी नहीं देनी चाहिए। पूर्व में अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने पूर्व में अखिलेश सिंह के आपराधिक मामलों की जानकारी भी मांगी थी।
अदालत ने इस मामले में गवाही से मुकरने वाले सहायक जेलर के खिलाफ मुख्य सचिव को कार्यवाही करने के लिए भी लिखा है। अदालत ने कहा कि एक सरकारी अधिकारी होने के नाते उन्हें गवाही से नहीं मुकरना चाहिए था। दरअसल जमशेदपुर के जेलर उमाशंकर पांडेय की हत्या का दोषी पाते हुए जमशेदपुर की निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अखिलेश सिंह व संतोष पाठक पर जेल परिसर में गोली मारकर जेलर उमाशंकर पांडेय की हत्या करने का आरोप था। निचली आदेश के खिलाफ अखिलेश ने हाई कोर्ट में अपील याचिका दाखिल की थी।
इनकाउंटर के बाद गुरुग्राम से हुई थी गिरफ्तारी
गैंगेस्टर अखिलेश सिंह की गिरफ्तारी अक्टूबर 2017 में गुरुग्राम के सुशांत लोक स्थित अपार्टमेंट से पुलिस मुठभेड़ के बाद हुई थी। अखिलेख यहां अपना हुलिया बदलकर रह रहा था।
देहरादून में भी बनाई थी अकूत संपत्ति
गैंगेस्टर अखिलेश सिंह ने अपने अवैध धंधे सेदेहरादून, गुरुग्राम, जमशेदपुर समेत देश के कई शहरों में अवैध संपत्ति बनाई थी। उसकी फरारी के दौरान पुलिस ने गुरुग्राम, देहरादून समेत कई जगह पुलिस ने उसकी अवैध संपत्ति जब्त कर ली थी।
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