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JSCA चुनाव मामले में बीसीसीआइ, सीओए को हाई कोर्ट ने भेजा नोटिस Ranchi News

JSCA Election. सचिव पद के लिए नामांकन रद्द होने पर मनोज सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जेएससीए का चुनाव 22 सितंबर को हाेना है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Thu, 19 Sep 2019 05:22 PM (IST)Updated: Thu, 19 Sep 2019 09:29 PM (IST)
JSCA चुनाव मामले में बीसीसीआइ, सीओए को हाई कोर्ट ने भेजा नोटिस Ranchi News
JSCA चुनाव मामले में बीसीसीआइ, सीओए को हाई कोर्ट ने भेजा नोटिस Ranchi News

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। जेएससीए चुनाव में सचिव पद पर नामांकन रद होने के खिलाफ दाखिल मनोज कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI), सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी प्रशासनिक कमेटी (COA), झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन व चुनाव पदाधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस एबी सिंह की अदालत ने सभी पक्षों को छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जेएससीए का चुनाव कोर्ट के अंतिम आदेश से प्रभावित होगा।

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बता दें कि जेएससीए का 22 सितंबर को चुनाव होना है। प्रार्थी की ओर से चुनाव पर रोक लगाने की मांग की गई, लेकिन अदालत ने इससे इन्कार कर दिया। मनोज कुमार की याचिका में कहा गया है कि उन्होंने जेएससीए चुनाव में सचिव पद के लिए नामांकन किया था, लेकिन उनका नामांकन रद कर दिया गया। चुनाव पदाधिकारी ने नामांकन रद करने का कारण सीओए के निर्देश को बताया है।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव कराने के लिए बनी प्रशासनिक कमेटी (सीओए) ने स्पष्ट किया है कि लगातार दो बार एसोसिएशन का सदस्य रहने वाले चुनाव नहीं लड़ सकते है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी मनोज ने अदालत को बताया कि जेएससीए के चुनाव पदाधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार दो टर्म पूरा करने वालों के चुनाव लडऩे पर रोक लगाई है। वह एक टर्म तक सदस्य रहे थे। उन्होंने दूसरा टर्म पूरा ही नहीं किया और बीच में ही इस्तीफा दे दिया था।

इस कारण उन्होंने दो टर्म पूरा नहीं किया है और चुनाव लडऩे के योग्य हैं। उन्होंने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि जेएससीए का बायलॉज निबंधित नहीं है। जेएससीए की ओर से इसका विरोध किया गया और कहा गया कि जेएससीए और उसका बायलॉज निबंधित है। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने बीसीसीआइ, जेएससीए और प्रशासनिक कमेटी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

सुनील कुमार की याचिका पर सुनवाई आज

झारखंड हाई कोर्ट ने जेएससीए चुनाव में उपाध्यक्ष पद के लिए सुनील कुमार का नामांकन रद करने पर जेएससीए को जवाब देने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को निर्धारित की है। सुनील कुमार ने अपने नामांकन रद करने को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि उन्होंने उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है। लेकिन उनका नामांकन यह कहते हुए रद कर दिया गया कि वे वुशु खेल संघ में पदधारी हैं। इसलिए वह चुनाव नहीं लड़ सकते।

सुनील कुमार की ओर से अदालत को बताया गया कि वह वुशु खेल संघ से जुड़े थे, लेकिन नामांकन के पूर्व उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। इससे संबंधित पत्र भी उन्होंने नामांकन पत्र के साथ संलग्न किया है। लेकिन चुनाव पदाधिकारी ने नामांकन रद करने का कारण इस्तीफा स्वीकार करने आवेदन में वुशु संघ की मुहर नहीं लगी होना बताया है। इस पर अदालत ने जेएससीए को नोटिस जारी करते हुए शुक्रवार को सुनवाई निर्धारित की।

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