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ढुलू महतो मामले में हाई कोर्ट ने ईडी और इनकम टैक्स से मांगा जवाब

Jharkhand. मंगलवार को ढुलू महतो की आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने यह आदेश दिया।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Tue, 21 Jan 2020 02:48 PM (IST)Updated: Wed, 22 Jan 2020 06:22 AM (IST)
ढुलू महतो मामले में हाई कोर्ट ने ईडी और इनकम टैक्स से मांगा जवाब
ढुलू महतो मामले में हाई कोर्ट ने ईडी और इनकम टैक्स से मांगा जवाब

रांची, राज्य ब्यूरो। बाघमारा विधायक ढुलू महतो मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और इनकम टैक्स से जवाब मांगा है। मंगलवार को ढुलू महतो की आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने यह आदेश दिया। अदालत ने पूछा है कि कोर्ट के आदेश के बाद अब तक क्या कार्रवाई हुई है।

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क्या है मामला

2011 में अधिवक्ता सोमनाथ चटर्जी ने झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर बाघमारा के विधायक ढुलू महतो की संपत्ति की जांच सीबीआइ तथा प्रवर्तन निदेशालय से कराने की मांग की थी। 30 मार्च 2016 को हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सुनवाई के उपरांत आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को जांच के लिए निर्देशित किया था। याचिकाकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता सह अधिवक्ता सोमनाथ चटर्जी ने बताया कि आरोपी विधायक जांच को प्रभावित करने के लिए दिल्ली में राजनीतिक संपर्कों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

हाई कोर्ट के द्वारा जांच आदेश के 17 माह बीतने के बाद दोनों विभाग ने जांच नहीं किया। इसके बाद वे  2017 सुप्रीम कोर्ट गये थे। यहां वरीय अधिवक्ता से कानूनी सलाह लेने के बाद आयकर और प्रवर्तन विभाग के पटना और रांची कार्यालय में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी। लेकिन दोनों विभाग ने सूचना के अधिकार के धारा का हवाला देते हुए प्रतिबंधित कह जानकारी उपलब्ध कराने से इंकार कर दिया था।

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