झारखंड हाई कोर्ट : चंपई सोरेन मामले में कोर्ट ने मांगे चुनावी दस्तावेज
झारखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को चंपई सोरेन के निर्वाचन मामले में सुनवाई करते हुए बाकी बचे दस्तावेजों को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया।
By Sujeet SumanEdited By: Published: Wed, 13 Mar 2019 08:04 PM (IST)Updated: Wed, 13 Mar 2019 08:04 PM (IST)
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एबी सिंह की अदालत में बुधवार को विधायक चंपई सोरेन के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने इससे पूर्व सरायकेला के तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर से चुनाव से संबंधित दस्तावेज की प्रति अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया था, लेकिन उनकी ओर से कुछ ही दस्तावेज अदालत में दाखिल किए गए। इसके बाद अदालत ने बाकी बचे दस्तावेजों को जल्द से जल्द अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी।
बता दें कि गणेश महली की ओर से विधायक चंपई सोरेन के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इसमें चंपई सोरेन पर पद का दुरुपयोग कर मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। गणेश महली विधानसभा चुनाव में चंपई सोरेन से एक हजार एक सौ पंद्रह वोटों से हार गए थे।
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