गिरिडीह मेयर के खिलाफ हाई कोर्ट ने पीड़क कार्रवाई पर लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब
Jharkhand. गिरिडीह के मेयर सुनील कुमार पासवान पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है।
रांची, राज्य ब्यूरो। गिरिडीह के मेयर के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट ने पीड़क कार्यवाही पर रोक लगा दी है। मंगलवार को अदालत में गिरिडीह मेयर के मामले में सुनवाई हुई। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मेयर सुनील पासवान के खिलाफ पीड़क कार्यवाही पर रोक लगाई। इस मामले में अदालत ने सरकार से भी जवाब मांगा है। गिरिडीह के मेयर सुनील कुमार पासवान पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसे उन्होंने निरस्त करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
बता दें कि गिरिडीह के मेयर सुनील कुमार पासवान के जाति प्रमाण पत्र को राज्य निर्वाचन आयोग में चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि 2019 में कास्ट स्क्रूटनी कमेटी ने उनके जाति प्रमाण पत्र को रद कर दिया था। कहा गया था कि सुनील कुमार पासवान मेयर पद के योग्य नहीं हैं और उनका चुनाव रद होना चाहिए। इसके बाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मेयर को पद से हटाकर फिर से चुनाव कराने की मांग की थी।