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34th National Games Scam: झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्य आरोपी आरके आनंद को निचली अदालत जाने को कहा

34th National Games Scam कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए आरके आनंद को समन जारी करते हुए अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Sat, 14 Dec 2019 08:35 AM (IST)Updated: Sat, 14 Dec 2019 08:35 AM (IST)
34th National Games Scam: झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्य आरोपी आरके आनंद को निचली अदालत जाने को कहा
34th National Games Scam: झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्य आरोपी आरके आनंद को निचली अदालत जाने को कहा

रांची, राज्य ब्यूरो। 34th National Games Scam हाई कोर्ट में 34वें राष्ट्रीय घोटाला मामले में आरोपित नेशनल गेम्स आरर्गेनाइजेशन कमेटी (एनजीओसी) के तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष आरके आनंद की क्वैसिंग (निरस्त) याचिका की सुनवाई हुई। जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने आरके आनंद के खिलाफ पीड़क कार्रवाई करने पर रोक की तिथि 14 जनवरी 2020 तक के लिए बढ़ा दी है। साथ ही, प्रार्थी को इस मामले में निचली अदालत में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया।

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सुनवाई के दौरान एसीबी की ओर से अधिवक्ता टीएन वर्मा ने अदालत को बताया कि आरके आनंद के खिलाफ एसीबी ने निचली अदालत में दो दिसंबर को आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। एसीबी कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए आरके आनंद को समन जारी करते हुए अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इस पर आरके आनंद की ओर से कहा गया कि उन्हें आरोप पत्र की कॉपी नहीं मिली है। इस पर अदालत ने कहा कि पहले समन का अनुपालन करते हुए एसीबी कोर्ट में अपना पक्ष रखें। बता दें कि 34वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन में 28.38 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ था।


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