Move to Jagran APP

आय से अधिक संपत्ति मामले में विधायक ढुलू महतो पर कस सकता है शिकंजा

आय से अधिक संपत्ति को लेकर धनबाद के अधिवक्ता की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने 27 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Tue, 30 Oct 2018 12:23 PM (IST)Updated: Tue, 30 Oct 2018 01:57 PM (IST)
आय से अधिक संपत्ति मामले में विधायक ढुलू महतो पर कस सकता है शिकंजा
आय से अधिक संपत्ति मामले में विधायक ढुलू महतो पर कस सकता है शिकंजा

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट ने धनबाद के बाघमारा से भाजपा विधायक ढुलू महतो की आय से अधिक संपत्ति के मामले में आयकर विभाग और ईडी से जवाब मांगा है। जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस एके गुप्ता की अदालत ने ईडी व आयकर विभाग से पूछा है कि ढुलू महतो की संपत्ति का आकलन कर यह बताएं कि इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है या नहीं।

loksabha election banner

कोर्ट ने 27 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। दरअसल विधायक ढुलू महतो के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने को लेकर धनबाद के अधिवक्ता सोमनाथ चटर्जी ने हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि विधायक ढुलू महतो ने चुनाव में नामांकन के दौरान संपत्ति का जो ब्योरा दिया है वह सही नहीं है, जो संपत्ति दिखाई गई है उससे अधिक संपत्ति उनके पास है।

ढुलू पर करोड़ों रुपये के बेनामी संपत्ति के रूप में अर्जित करने का भी आरोप लगाया है। जबकि उन्होंने अपने नामांकन में सिर्फ 1.43 करोड़ की संपत्ति का ब्योरा दिया है। बता दें कि वादी ने पहले भी हाई कोर्ट में इसी मामले को लेकर जनहित याचिका दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने इनकम टैक्स और ईडी से जवाब मांगा था। लेकिन इस मामले में कुछ नहीं होने पर वादी ने दोबारा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.