हाई कोर्ट ने पूछा, क्यों न चले खान सचिव व DMO पर अवमानना का मामला
SAIL. सेल को परिवहन चालान जारी नहीं करने पर अदालत नाराज। सरकार से मांगा जवाब मांग पत्र पर पहले ही लगी है रोक।
रांची, राज्य ब्यूरो। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) को परिवहन चालान जारी नहीं करने पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है। जस्टिस एसके द्विवेदी ने खान सचिव और चाईबासा के जिला खनन पदाधिकारी (डीएमओ) को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्यों नहीं आपके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाए। अदालत ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी।
इससे पहले 18 दिसंबर को हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जारी उस मांग पत्र पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी, जिसमें सेल से करीब तीन हजार करोड़ रुपये की मांग की गई थी। इसके बाद भी खनन विभाग ने सेल को परिवहन चालान नहीं जारी किया। इसके बाद सेल की ओर से हाई कोर्ट में एक आवेदन देकर जल्द सुनवाई का आग्रह किया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गई। सुनवाई के दौरान सेल के अधिवक्ता विजयकांत दुबे ने अदालत को बताया कि जब सेल के अधिकारियों ने परिवहन चालान के लिए खान विभाग से संपर्क किया तो उनका कहना था कि परिवहन चालान को लेकर हाई कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है। इस पर अदालत ने सेल को परिवहन चालान जारी करने का आदेश देते हुए खान सचिव और चाईबासा के जिला खनन पदाधिकारी को नोटिस जारी किया है।
इस मामले में अदालत ने सरकार से 20 जनवरी तक जवाब तलब किया है। बता दें कि राज्य सरकार ने सेल के चाईबासा स्थित मेगाहाता बुरू, किरीबुरू, दुर्गाइबूरू व धोबिल के लौह अयस्क खदानों के लिए लगभग तीन हजार करोड़ रुपये का मांग पत्र निर्गत किया था। इसमें कहा गया था कि सरकारी कंपनियों को द्वितीय नवीकरण की अवधि से लेकर अब तक जमा की गई स्वामित्व (रॉयल्टी) की राशि के बराबर की राशि जमा करनी है। पूर्व में इस पर अदालत ने रोक लगा दी है।