Move to Jagran APP

Jharkhand: गुरु नानक कॉलेज की संबद्धता मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

Jharkhand High Court इधर एक अन्‍य मामले में हाई कोर्ट ने प्रार्थी को शिक्षा विभाग में नियुक्ति के लिए आवेदन देने का निर्देश दिया है। जेएसएससी ने प्रार्थी के आवदेन को यह कर रद कर दिया था कि उनकी याेग्‍यता शर्तों के अनुरूप नहीं है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Wed, 27 Jan 2021 08:03 PM (IST)Updated: Wed, 27 Jan 2021 08:05 PM (IST)
Jharkhand: गुरु नानक कॉलेज की संबद्धता मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
धनबाद स्थित गुरु नानक कॉलेज की फाइल फोटो।

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में गुरुनानक कॉलेज की संबद्धता से जुड़े विवाद को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार, कोयलांचल विश्वविद्यालय और जेपीएससी से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। सुनवाई के दौरान कहा गया कि अल्पसंख्यक कॉलेज होने के कारण विश्वविद्यालय की ओर से की जाने वाली कार्रवाई से पहले उन्हें जेपीएससी से सलाह लेनी होगी, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। इस पर अदालत ने सभी प्रतिवादियों से जवाब मांगा है।

loksabha election banner

शिक्षा विभाग में नियुक्ति के लिए आवेदन देने का निर्देश

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी को शिक्षा विभाग में आवेदन देने का निर्देश दिया। साथ ही विभाग को प्रार्थी के आवेदन पर आठ सप्ताह में विचार कर उचित निर्णय लेने को कहा। इस संबंध में प्रार्थी समां परवीन ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान उनकी ओर से कहा गया कि जेएसएससी ने हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था।

इसमें शैक्षणिक योग्यता गृह विज्ञान दी गई थी। उन्होंने भी इसमें आवेदन दिया था, लेकिन सत्यापन के दौरान जेएसएससी ने उनके आवेदन को यह कहते हुए रद कर दिया कि उनकी डिग्री विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप नहीं है। अदालत को बताया गया कि उनकी डिग्री गृह अर्थशास्त्र को ही झारखंड में गृह विज्ञान कहा जाता है। इस डिग्री में कोई अंतर नहीं है। ऐसे में उन्हें नियुक्ति में शामिल होने का मौका दिया जाए। इस पर अदालत ने उन्हें शिक्षा विभाग में अपना आवेदन देने का निर्देश दिया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.