Contempt of Court: हाई कोर्ट ने कहा- अवमानना मामले में स्वास्थ्य सचिव हाजिर हों
मेडिकल क्लेम की राशि के भुगतान के इस मामले में अदालत ने प्रार्थी के मेडिकल क्लेम की पूरी राशि का भुगतान करने का आदेश दिया था लेकिन सरकार ने मात्र 50 फीसद का भुगतान किया है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की अदालत ने अवमानना के एक मामले में सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य सचिव को शुक्रवार को अदालत में सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि अदालत के आदेश का पालन नहीं करने पर क्यों नहीं उनके खिलाफ अवमाननना का मामला चलाया जाए। इस संबंध में प्रार्थी रामकर्ण राम ने याचिका दाखिल की है।
दरअसल अदालत ने प्रार्थी के मेडिकल क्लेम के भुगतान का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने मात्र 50 फीसद का भुगतान किया है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ललन सिंह ने अदालत को बताया कि अभी तक शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इस पर कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को हाजिर होने का निर्देश दिया है। बता दें कि प्रार्थी सांख्यिकी विभाग में संयुक्त निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे।
उन्होंने सेवा काल के दौरान इलाज के लिए मेडिकल क्लेम किया था। लेकिन विभाग ने यह कहते हुए उनके दावे को खारिज कर दिया कि इन्होंने जिस अस्पताल में इलाज कराया है, वो उनकी सूची में शामिल नहीं है। इस कारण उनके दावे का भुगतान नहीं किया जा सकता। इसके बाद उन्होंने अदालत में याचिका दाखिल की। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी के दावे का भुगतान करने का निर्देश दिया। इसके बाद सरकार ने मात्र 50 फीसदी राशि का भुगतान किया। फिर महाधिवक्ता ने अदालत को पूरी राशि भुगतान करने का भरोसा दिलाया। इसके बाद भी राशि का भुगतान नहीं किया गया।