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छठी जेपीएससी परिणाम पर हाई कोर्ट ने आयोग से मांगा जवाब Ranchi News

6th JPSC Result. छठी जेपीएससी परिणाम पर कई याचिकाएं हाई कोर्ट में दाखिल की गई हैं। क्‍वालीफाइंग मार्क्‍स और मेरिट लिस्‍ट को अदालत में चुनौती दी गई है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Mon, 22 Jun 2020 02:33 PM (IST)Updated: Tue, 23 Jun 2020 03:50 PM (IST)
छठी जेपीएससी परिणाम पर हाई कोर्ट ने आयोग से मांगा जवाब Ranchi News
छठी जेपीएससी परिणाम पर हाई कोर्ट ने आयोग से मांगा जवाब Ranchi News

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। छठी जेपीएससी के परिणाम पर झारखंड हाई कोर्ट ने जेपीएससी से जवाब मांगा है। जेपीएससी परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने जेपीएससी से जवाब मांगा है। मुकेश कुमार की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि जेपीएससी ने सभी पेपर के क्वालीफाइंग मार्क्स के आधार पर परिणाम निकला है, जबकि नियमानुसार प्रत्येक पेपर के क्वालीफाइंग मार्क्स के आधार पर परिणाम जारी किया जाना चाहिए। बता दें कि छठी जेपीएससी परिणाम पर कई याचिकाएं हाई कोर्ट में दाखिल की गई हैं। क्‍वालीफाइंग मार्क्‍स और मेरिट लिस्‍ट को अदालत में चुनौती दी गई है।

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हालांकि, सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी के उस आग्रह को अस्वीकार कर दिया, जिसमें उनकी ओर से परिणाम पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इस संबंध में मुकेश कुमार की ओर से याचिका दाखिल की गई है। मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता शुभाशीष रसिक सोरेन ने अदालत को बताया गया कि जेपीएससी की ओर से जारी परिणाम में कई त्रुटियां हैं। आयोग ने कुल प्राप्तांक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार कर रिजल्ट जारी किया है।

जबकि, नियमानुसार प्रत्येक पेपर के क्वालीफाइंग माक्र्स के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार कर परिणाम जारी किया जाना चाहिए। वहीं, प्रार्थी ने कट ऑफ माक्र्स से ज्यादा नंबर लाए हैं, उसके बाद भी उसका चयन नहीं हुआ है। वहीं, प्रशासनिक, वित्त सेवा के लिए ऐसे भी अभ्यॢथयों का चयन किया गया है, जो अर्थशास्त्र वाले पेपर में ही न्यूनतम पास मार्क हासिल नहीं कर सके हैं। जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि सभी नियमों का पालन करते हुए ही परिणाम जारी किया गया है।

उनकी ओर से विज्ञापन का हवाला देते हुए कहा गया कि सभी पेपर के कुल प्राप्तांक में ही न्यूनतम अर्हतांक (क्वालिफिकेशन माक्र्स) की बात की गई है। इसे लेकर काॢमक विभाग के एक संकल्प का हवाला दिया गया। दोनों पक्षों को सुननेके बाद अदालत ने आयोग को दस्तावेजों के साथ शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। बता दें कि छठी जेपीएससी परिणाम को लेकर 30 से ज्यादा याचिकाएं हाई कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं।

एक मामले में 25 जून को होगी सुनवाई

हाई कोर्ट ने राहुल कुमार की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए 25 जून की तिथि निर्धारित की है। इस याचिका में वर्ष 2017 में सरकार की ओर से जारी अधिसूचना, जेपीएससी परीक्षा में आरक्षण सहित अन्य बिंदुओं का मुद्दा उठाया गया है।

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