प्राइवेट स्कूलों पर बनाए नियम पर हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब Ranchi News
प्राइवेट स्कूलों को लेकर सरकार द्वारा बनाए गए नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने किसी भी तरह की पीड़ित कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Tue, 22 Oct 2019 03:37 PM (IST)Updated: Tue, 22 Oct 2019 03:37 PM (IST)
रांची, राज्य ब्यूरो। प्राइवेट स्कूलों को लेकर बनाए गए नियम पर झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मंगलवार को प्राइवेट स्कूलों को लेकर सरकार द्वारा बनाए गए नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने किसी भी तरह की पीड़ित कार्यवाही पर रोक लगा दी है। एसीजे एचसी मिश्र जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। झारखंड प्राइवेट स्कूल संघ ने सरकार के तय मानकों को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान अदालत ने झारखंड सरकार काे नोटिस जारी किया।
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