विवि में रजिस्ट्रार नियुक्ति मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने जेपीएससी से मांगा जवाब
Jharkhand High Court Ranchi News Hindi Samachar अदालत ने कहा कि पूर्व में भी जेपीएससी को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया था लेकिन उन्होंने जवाब दाखिल नहीं किया है। अगली बार आर्थिक दंड लगाया जाएगा।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस केपी देव की पीठ में विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से इस मामले में जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि अगर दस दिनों में जेपीएससी की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जाता है, तो अदालत उन पर 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाएगी। इस संबंध में डॉ. नकुल कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
सुनवाई के दौरान कहा गया कि वर्ष 2020 में जेपीएससी ने रांची के श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय और विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था। उन्होंने भी आवेदन दिया था, लेकिन उन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया। जबकि उनसे कम शैक्षणिक योग्यता वालों को बुलाया गया। इस पर अदालत ने पूर्व में जेपीएससी से पूछा था कि प्रार्थी को साक्षात्कार में क्यों नहीं बुलाया गया था। लेकिन जेपीएससी की ओर से अभी तक अदालत में जवाब दाखिल नहीं किया गया। मंगलवार को भी सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से समय की मांग की गई। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए दस दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।