ऑक्सीमीटर व ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की दर तय न होने पर झारखंड हाई कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
Oximeter Oxygen Concentrator Jharkhand News मामले में केंद्र सरकार को एक सप्ताह अदालत में जवाब दाखिल करना है। इस संबंध में मुमताज अंसारी ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। अधिक कीमत होने के कारण लोग इसे खरीद नहीं पा रहे हैं।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डाॅ. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में गुरुवार को कोरोना के इलाज में जरूरी मेडिकल उपकरण ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की केंद्र सरकार की ओर से दर तय नहीं किए जाने के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। केंद्र सरकार से पूछा है कि इन उपकरणों की बिक्री के दौरान मूल्य नियंत्रण के लिए सरकार की ओर से कोई दर निर्धारित की गई है या नहीं। इस मामले में केंद्र सरकार को एक सप्ताह अदालत में जवाब दाखिल करना है।
इस संबंध में मुमताज अंसारी ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई दवाओं और मेडिकल उपकरणों की दर केंद्र सरकार ने निर्धारित की है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार इसकी कीमतों पर नियंत्रण कर रही है ताकि जरूरतमंदों से अधिक राशि नहीं वसूल की जा सके। लेकिन ऑक्सीमटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की दर अभी तक निर्धारित नहीं की गई है। इस कारण दुकानों में यह मनमानी कीमत पर बेची जा रही है।
अलग-अलग इलाकों और दुकानों में इसकी कीमत अलग-अलग है। कई दुकानों में तो इसे एमआरपी से भी अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है। राज्य में कोरोना से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हैं और होम आइसोलेशन में हैं। इस दौरान उन्हें ऑक्सीमीटर और कंसंट्रेटर की जरूरत पड़ रही है। अत्यधिक कीमत के कारण कई लोग इसे खरीद नहीं पा रहे हैं। सुनवाई के बाद अदालत ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।