सरकार ने छात्र आंदोलन के दबाव में लिया असंवैधानिक फैसला, झारखंड HC में 11वीं से 13वीं JPSC रद करने पर सुनवाई जारी
झारखंड हाई कोर्ट ने जेपीएससी सीडीपीओ और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद करने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई की। ...और पढ़ें

1 वीं 13वीं JPSC परीक्षा रद करने के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, सरकार के फैसले पर सवाल।
HighLights
जेपीएससी सीडीपीओ, फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्ति रद पर सुनवाई।
प्रार्थियों ने सरकार के फैसले को असंवैधानिक बताया।
जेपीएससी ने अनियमितताओं के कारण रद्द करने का बचाव किया।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट में जेपीएससी सीडीपीओ और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति को रद करने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स और इंद्रजीत सिन्हा ने कहा कि नियुक्ति रद करने की प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया है। कोर्ट में शुक्रवार को कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका। आगे सोमवार को सुनवाई जारी रहेगी।
राज्य सरकार को नियुक्ति रद करने का अधिकार नहीं है। लेकिन सरकार ने राजनीतिक दबाव के चलते बिना नियमों का पालन करते हुए परीक्षा रद करने का आदेश दिया है जो असंवैधानिक है।
जेपीएससी की ओर से कहा गया कि परीक्षा लेने वाली संस्था की स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए और अभ्यर्थियों के हित को देखते हुए राज्य सरकार ने परीक्षा रद करने का निर्णय लिया है। क्योंकि इसमें अनियमितता हुई है। इसमें शामिल अभ्यर्थियों को अलग करना करना मुश्किल है।
बता दें कि इससे पहले गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद करने के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हुई। अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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