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    झारखंड HC ने केंद्र के वकील से पूछा- अपील याचिका दायर करने में इतना समय क्यों लगाया? न्यूक्लियस मॉल निर्माण केस की फरवरी में सुनवाई

    Updated: Wed, 17 Jan 2024 12:40 AM (IST)

    झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस पीके श्रीवास्तव की खंडपीठ में सेना की जमीन के पास नियम की अनदेखी कर जिमखाना क्लब की जमीन पर बन रहे न्यूक्लियस मॉल के निर्माण पर रोक लगाने को लेकर दायर अपील पर मंगलवार को आंशिक सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद केंद्र सरकार के अधिवक्ता से पूछा कि अपील याचिका दायर करने में इतना समय क्यों लगा।

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    झारखंड HC ने केंद्र के वकील से पूछा- अपील याचिका दायर करने में इतना समय क्यों लगाया? (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस पीके श्रीवास्तव की खंडपीठ में सेना की जमीन के पास नियम की अनदेखी कर जिमखाना क्लब की जमीन पर बन रहे न्यूक्लियस मॉल के निर्माण पर रोक लगाने को लेकर दायर अपील पर मंगलवार को आंशिक सुनवाई हुई।

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    अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद केंद्र सरकार के अधिवक्ता से यह पूछा कि अपील याचिका दायर करने में इतना समय क्यों लगा दिया गया।

    अपील के लिए जो निर्धारित समय है, उसके अंदर क्यों नहीं अपील याचिका दायर की गई। इसके साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख फरवरी माह के तीसरे सप्ताह निर्धारित की है।

    सेना ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका

    रांची में जिमखाना क्लब की जमीन पर बन रहे न्यूक्लियस का निर्माण रोकने की मांग को लेकर सेना की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने याचिका खारिज कर दी थी।

    एकल पीठ के द्वारा याचिका को खारिज किए जाने की चुनौती सेना की ओर से अपील याचिका दायर कर की गई है। इस याचिका पर आंशिक रूप से सुनवाई हुई।

    मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार की ओर से जो अपील याचिका दायर की गई है, यह समय सीमा के अंदर दाखिल नहीं गई है। ऐसे में इस याचिका पर सुनवाई नहीं किया जाना चाहिए।

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