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खनन क्षेत्र में मालवाहक वाहनों से टोल टैक्‍स वसूलेगी झारखंड सरकार, प्राप्‍त राशि से बनेगा ओवरब्रिज-बाइपास

Jharkhand Government झारखंड में मालवाहक वाहनों के लिए अलग से टोल नहीं बनेगा। इससे खजाने में 700 करोड़ रुपये आएंगे। इसमें क्षेत्र में खर्च करने का प्रविधान है। 22 जिलों में ई-एफआइआर की व्यवस्था शुरू होगी। कोविड काल में बंद रहे शराब दुकानों को राहत दी गई है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Tue, 14 Sep 2021 10:07 PM (IST)Updated: Wed, 15 Sep 2021 08:12 AM (IST)
खनन क्षेत्र में मालवाहक वाहनों से टोल टैक्‍स वसूलेगी झारखंड सरकार, प्राप्‍त राशि से बनेगा ओवरब्रिज-बाइपास
Jharkhand Government झारखंड में मालवाहक वाहनों के लिए अलग से टोल नहीं बनेगा।

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड कैबिनेट ने प्रदेश में खनन क्षेत्रों में मालवाहक वाहनों से टोल वसूलने का निर्णय लिया है और इस राशि का इस्तेमाल उसी क्षेत्र में सड़कों के लिए किया जाएगा। इस राशि से ओवरब्रिज, अंडरब्रिज, बाइपास आदि का निर्माण होगा। मालवाहक वाहनों से सरकार के खजाने में 600 से 700 करोड़ रुपये तक आने का अनुमान लगाया गया है। टोल वसूलने के लिए सरकार ने झारखंड राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) संशोधन नियमावली, 2021 को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

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इसके अलावा राज्य के 22 जिलों में ई-एफआइआर व्यवस्था चालू करने का निर्णय लिया गया है। इससे किसी व्यक्ति को प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाने में जाने की जरूरत नहीं होगी। यह काम घर बैठे ही किया जा सकता है। राज्य के रामगढ़ और खूंटी जिले को छोड़कर सभी जिलों में इसके लिए व्यवस्था की गई है। सरकार ने कोविड काल में शराब दुकानों की बंदी का लाभ देने का निर्णय लिया है और इस दौरान कुल बिक्री के हिसाब से ही टैक्स की गणना की जाएगी। यह राशि प्रतिमाह निर्धारित राशि से 50 फीसद के नीचे नहीं होनी चाहिए।

कैबिनेट के अन्य फैसले

-शहरी विद्युतीकरण इंटिग्रटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा धनबाद आवास बोर्ड के परिक्षेत्र में 33/11 केवीए विद्युत शक्ति उपकेन्द्र निर्माण हेतु 0.4519 एकड़ भूमि के निश्शुल्क हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।

-पथ प्रमंडल, साहेबगंज अंतर्गत गोविंदपुर-साहेबगंज पथ पर 58.26 किमी सड़क के मजबूतीकरण कार्य के लिए 46.2 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

-टाटा-आदित्यपुर स्टेशन के बीच पथ ऊपरी पुल के निर्माण कार्य के लिए 44.04 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

-राजधानी रांची में अवस्थित बिरसा मुंडा जेल परिसर में निर्माणाधीन बिरसा मुंडा संग्रहालय में तीन स्वतंत्रता सेनानी (पोटो हो, भागीरथ माझी, एवं गंगा नारायण सिंह) के प्रतिमा निर्माण का कार्य रामसुतार आर्ट क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड को मनोनयन के आधार पर आवंटित करने की स्वीकृति दी गई।

-गढ़वा जिला के नगर उंटारी अनुमंडल में गठित अनुमंडलीय न्यायालय की स्थापना में 63 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

-प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लाभुकों को जुलाई 2021 से नवंबर 2021 तक की अवधि के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रतिमाह मुफ्त वितरित करने हेतु खाद्यान्न के परिवहन आदि कार्यों के लिए 141.57 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।

-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के आलोक में झारखंड राज्य आयोग, रांची के अधीन सदस्य के दो पद के सृजन की स्वीकृति दी गई।

-झारखंड स्टेट डेटा सेंटर के आइटी इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए 57.82 करोड़ रुपये के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति।

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