New Motor Vehicle Act: ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब बस इतना देना होगा जुर्माना; पढ़ें राहत की बड़ी खबर
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुक्रवार को उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि तीन माह तक यातायात नियमों को लेकर लोगों के बीच सघन जागरूकता अभियान चलाया जाए।
रांची, जागरण स्पेशल। झारखंड सरकार ने नए मोटर वाहन कानून के भारी भरकम जुर्माने से परेशान वाहनचालकों को बड़ी राहत दी है। अब यातायात नियमों को तोड़ने पर पहले की तरह ही कमतर फाइन भरना होगा। हालांकि यह राहत फिलहाल तीन महीने के लिए दी गई है। इन तीन महीनों में तमाम कागजात अपडेट कराने होंगे। यातायात नियमों के प्रति जागरूकता अभियान और कागजात अपडेट कराने के लिए मिली तीन माह की मोहलत के दौरान नियम तोडऩे वालों को पुराने नियमों के तहत दंड भुगतना होगा। उन्हें जुर्माना पुराने नियमों के प्रावधानों के अनुरूप लगेगा।
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुक्रवार को उच्चस्तरीय बैठक के बाद तीन माह तक यातायात नियमों में राहत देने का आदेश दिया। सीएम ने वाहनचालकों से अपील की है कि लोग यातायात नियमों का अनुपालन करें। वाहनों को खतरनाक ढंग से नहीं चलाएं। इसका ख्याल रखें कि सड़क पर गाडिय़ां चलाते हुए अपनी और दूसरे की जान खतरे में ना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि संशोधित मोटर वाहन अधिनियम - 2019 के प्रावधानों को लागू किए जाने के कारण राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की दिक्कतें सामने आ रही थी।
इस अवधि में लोगों को अपनी गाडिय़ों के कागजात अपडेट कराने का भी समय मिल जाएगा। अभियान परिवहन विभाग चलाएगा। समीक्षा के बाद परिवहन विभाग के सभी एनफोर्समेंट एजेंसी और यातायात पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे आम नागरिकों को मोटर वाहन अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के बारे में जानकारी दें और नियमों का अनुपालन करने को प्रेरित करें।
कागज अपडेट के लिए लगेंगे विशेष कैंप
मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया कि गाडिय़ों के कागजात अपडेट करने के लिए विशेष कैंप लगाएं। नागरिकों को यह सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। अतिरिक्त सुविधा केंद्रों को भी संचालित किया जाए ताकि गाडिय़ों के मालिक कागजात अद्यतन कराने की दिशा में कार्रवाई कर सकें।
तीन महीने में कागजात कराएं अपडेट
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि यातायात नियमों के प्रति जागरूकता अभियान और कागजात अपडेट कराने का काम तीन माह के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि तीन माह में नए नियमों और प्रावधानों से आमलोग भलीभांति अवगत हो सकेंगे। ऐसा करने से उन्हें नए संशोधित प्रावधानों के तहत लागू किए गए भारी जुर्माने की राशि से राहत मिल सकेगी।
ट्रैफिक उल्लंघन पर जुर्माने की नई दर
अपराध भारी जुर्माने की दर : राहत की दर
- बिना हेलमेट 1000 100
- बिना डीएल 5000 500
- प्रदूषण 10000 1000
- रांग पार्किंग 500 100
- बगैर सीट बेल्ट 1000 100
- ट्रिपल राइट 2000 100
- काला शीशा 10000 1000