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सरकार का आदेश, कंटेनमेंट जोन में रहनेवालों से होटल-रेस्टोरेंट में न कराएं काम

Jharkhand Coronavirus News Update. स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि खाद्य जनित संक्रमण का कहीं साक्ष्य नहीं मिला है लेकिन सावधानी जरूरी है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Thu, 18 Jun 2020 11:28 AM (IST)Updated: Thu, 18 Jun 2020 11:28 AM (IST)
सरकार का आदेश, कंटेनमेंट जोन में रहनेवालों से होटल-रेस्टोरेंट में न कराएं काम
सरकार का आदेश, कंटेनमेंट जोन में रहनेवालों से होटल-रेस्टोरेंट में न कराएं काम

रांची, राज्य ब्यूरो। राज्य सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे व अन्य सभी खाद्य प्रतिष्ठानों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि वे अपने यहां किसी ऐसे कर्मी को काम पर न रखें जो कंटेनमेंट जोन में रहता हो। सभी प्रतिष्ठान संचालक इसकी लगातार समीक्षा भी करते रहें। खाद्य पदार्थों के माध्यम से संक्रमण से बचाव को लेकर राज्य सरकार ने खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए यह गाइडलाइन जारी की है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव सह खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. नितिन मदन कुलकर्णी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों तथा खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों से इसका सख्ती से अनुपालन का निर्देश दिया है।

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स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि कोरोना के फीकल-ओरल संक्रमण का कोई प्रमाण नहीं मिला है। खाद्य जनित संक्रमण से जुड़ा कहीं कोई अन्य मामला भी राज्य में सामने नहीं आया है। इसके बावजूद खाद्य पदार्थों की हैंडलिंग के दौरान संबंधित कर्मियों अथवा ग्राहकों के नजदीकी संपर्क अथवा खाद्य पैकेट की सतह पर  वायरस की उपस्थिति या संपर्क से संक्रमण का खतरा है। इसलिए इस गाइडलाइन का अनुपालन जरूरी है।

हर दुकान में होंगे कोविड को-आर्डिनेटर

गाइडलाइन के तहत प्रत्येक खाद्य कारोबारी स्वयं या अपने किसी कर्मचारी को कोविड को-आर्डिनेटर बनाएंगे जो सभी कर्मियों के प्रतिष्ठान में प्रवेश करने से पहले एवं बाहर निकले के बाद कोरोना के लक्षणों के आधार पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। खाद्य कारोबारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि यथासंभव उनके कर्मचारी उसी परिसर में निवास करते हों तथा किसी कंटेनमेंट जोन से नहीं आते हों।

खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए ये भी हैं निर्देश

  • खाद्य प्रतिष्ठानों के प्रवेश स्थलों पर हैंड सैनिटाइजर एवं थर्मल स्कैनर द्वारा कर्मियों एवं ग्राहकों की जांच अनिवार्य रूप से करनी होगी। 
  • प्रत्येक खाद्य कारोबारी अपने सभी कर्मियों के नाम, पता, संपर्क संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे।
  • खाद्य कारोबारी अपने कर्मियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट जैसे हेड कवर, मास्क, एप्रॉन, शू कवर तथा दस्ताने अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे।
  • खाद्य परिसर की प्रतिदिन कम से कम दो बार कर्मियों के आने के पहले तथा जाने के बाद सफाई हो।
  • बार-बार छुई जानेवाली सतहों को हर दो घंटे में सैनेटाइज करेंगे। फ्रीज, माइक्रोवेब ओवेन की एवं अन्य उपकरणों को भी नियमित रूप से सैनेटाइज किया जाए।
  • कर्मियों में कोरोना के लक्षण महसूस करने पर इसकी जानकारी जिला प्रशासन को देें।
  • 10 वर्गफीट क्षेत्रफल में केवल तीन-चार व्यक्ति ही काम करेंगे। सभी कर्मी छह फीट की दूरी बनाकर काम करेंगे।

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