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दुर्गा पूजा से पहले झारखंड के पुलिसवालों को सरकारी सौगात, अब मिलेगा 13 माह का वेतन Ranchi News

पुलिसकर्मियों के लिए 13 माह के वेतन पर सरकार की सहमति व कैबिनेट के फैसले के बाद गुरुवार को गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने भी संकल्प जारी कर दिया।

By Alok ShahiEdited By: Published: Fri, 27 Sep 2019 11:02 AM (IST)Updated: Fri, 27 Sep 2019 11:02 AM (IST)
दुर्गा पूजा से पहले झारखंड के पुलिसवालों को सरकारी सौगात, अब मिलेगा 13 माह का वेतन Ranchi News
दुर्गा पूजा से पहले झारखंड के पुलिसवालों को सरकारी सौगात, अब मिलेगा 13 माह का वेतन Ranchi News

रांची, राज्य ब्यूरो। पुलिसकर्मियों के लिए 13 माह के वेतन पर सरकार की सहमति व कैबिनेट के फैसले के बाद गुरुवार को गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने भी संकल्प जारी कर दिया। संकल्प में यह बताया गया है कि मानदेय भुगतान पर होने वाला व्यय उसी शीर्ष से किया जाएगा, जिस शीर्ष से संबंधित पुलिस पदाधिकारी-कर्मी के वेतनादि का भुगतान किया जाता है।

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ये हैं शर्तें

  1. एक माह का वेतन (मूल वेतन व महंगाई भत्ता) के समतुल्य मानदेय भुगतान की सुविधा झारखंड पुलिस बल में कार्यरत चतुर्थवर्गीय कर्मी, आरक्षी, हवलदार, सहायक अवर निरीक्षक, अवर निरीक्षक व निरीक्षक को देय होगी।
  2. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह में इन कर्मियों को जो वेतन (मूल वेतन व महंगाई भत्ता) प्राप्त होगा उसके समतुल्य मानदेय राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर मार्च माह में प्राप्त होने वाले फरवरी माह के वेतन के साथ किया जाएगा।
  3. प्रशिक्षण अवधि में मानदेय की यह राशि अनुमान्य नहीं होगी।
  4. वर्ष के मध्य सेवामुक्त/सेवानिवृत्त होने वाले या प्रशिक्षण अवधि की समाप्ति के बाद नियमित सेवा शुरू करने वाले पुलिस पदाधिकारी-कर्मी को समानुपातिक दर से यह सुविधा देय होगी।
  5. वर्ष के मध्य सेवामुक्त/सेवानिवृत्त होने वाले पुलिस पदाधिकारी-कर्मी को समानुपातिक राशि का भुगतान उन्हें देय अंतिम वेतन भुगतान के साथ किया जाएगा।
  6. पूरे वित्तीय वर्ष की अवधि में अगर किसी पुलिस पदाधिकारी/कर्मी द्वारा नियमित सेवा नहीं दी गई है या वे निलंबन, अनाधिकृत अनुपस्थिति, अर्जित अवकाश या प्रशिक्षण (सात दिन से अधिक अवधि के लिए) के फलस्वरूप निर्धारित कर्तव्यों से दूर रहते हैं तो इस अवधि को घटाकर शेष अवधि के लिए समानुपातिक दर से मानदेय राशि का भुगतान अनुमान्य होगा।
  7. वैसे पुलिस पदाधिकारी-कर्मी जो पूर्व में प्रति माह मूल वेतन की 50 प्रतिशत राशि विशेष भत्ता के रूप में प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें यह सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।

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