झारखंड: सरकार ने दी वाहन मालिकों को राहत, 3 महीने तक टैक्स एक्सटेंशन; कोई जुर्माना नहीं
झारखंड की हेमंत सरकार ने वाहनमालिकों को राहत देते हुए तीन महीने तक टैक्स नहीं चुकाने वालों से कोई जुर्माना नहीं लेने की घोषणा की है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड की हेमंत सरकार ने वाहनमालिकों को राहत देते हुए तीन महीने तक टैक्स नहीं चुकाने वालों से कोई जुर्माना नहीं लेने की घोषणा की है। टैक्स में फाईन नहीं लगेगा। जो टैक्स जमा नहीं किया है उसे अब फाईन नहीं भरना होगा। हालांकि अभी वाहन मालिकों को लॉक डाउन पीरियड का टैक्स लगेगा। टैक्स माफी पर बातचीत चल रही है, माफ नहीं हुआ है।
रोड टैक्स 30 जून तक जमा करने पर जुर्माना नहीं
व्यावसायिक और गैर-व्यावसायिक वाहन मालिकों को राहत प्रदान करते हुए परिवहन विभाग ने तमाम कागजातों की वैद्यता 30 जून तक बढ़ा दी है। सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण लॉक डाउन अवधि में जिन वाहनों के मालिक रोड टैक्स और अन्य कर अदा नहीं कर पाए थे उन्हें बड़ी राहत दी है। परिवहन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है।
एमवीआइ एक्ट के तहत कागजातों की वैधता भी 30 जून तक बढ़ाई, अधिसूचना जारी
अधिसूचना के अनुसार, व्यावसायिक वाहनों से संबंधित सभी प्रकार के कागजात जिनकी वैधता 24 मार्च के बाद समाप्त हो रही थी, उन कागजातों की वैद्यता 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इसी प्रकार जिन व्यावसायिक वाहनों का रोड टैक्स 24 मार्च अथवा इसके बाद से बकाया है उन्हें 30 जून तक बिना जुर्माना जमा कराने के लिए ग्रेस पीरियड बढ़ाया गया है।
केंद्र सरकार ने पहले ही इससे संबंधित निर्णय ले लिया था जिसके बाद राज्य सरकार ने भी इसे लागू करने का फैसला किया। बस, टैक्सी आदि व्यावसायिक यात्री वाहनों के संचालक लगातार इसके लिए मांग कर रहे थे। पूर्व में झारखंड बस ओनर्स एसोसिएशन ने टैक्स में छूट समेत राहत देने की मांग सरकार से की थी। जहां तक टैक्स का मामला है तो सरकार लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही इस अवधि की गणना कर वाहन चालकों को लाभ देगी।