Move to Jagran APP

हेमंत सोरेन की सरकार गिराने की साज‍िश रचने के आरोपित अशोक अग्रवाल को हाईकोर्ट से जमानत

Jharkhand Government conspiring झारखंड सरकार गिराने की साज‍िश रचने के आरोपित अशोक अग्रवाल को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। झारखंड हाई कोर्ट ने एक लाख रुपये जमा करने की शर्त पर अशोक अग्रवाल को जमानत दी है।

By M EkhlaqueEdited By: Published: Thu, 27 Jan 2022 10:34 PM (IST)Updated: Thu, 27 Jan 2022 10:34 PM (IST)
हेमंत सोरेन की सरकार गिराने की साज‍िश रचने के आरोपित अशोक अग्रवाल को हाईकोर्ट से जमानत
Jharkhand Government conspiring : झारखंड सरकार गिराने की साज‍िश रचने के आरोपित अशोक अग्रवाल को जमानत मिल गई है।

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की अदालत में हेमंत सोरेन सरकार गिराने की साजिश के आरोपित अशोक अग्रवाल की अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने अशोक अग्रवाल को एक लाख रुपये जमा करने की शर्त पर अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की है।

loksabha election banner

न‍िचली अदालत में खार‍िज हो गई थी याच‍िका

निचली अदालत से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अशोक अग्रवाल की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत को बताया कि प्राथमिकी के अनुसार अशोक अग्रवाल पर रवि केजरीवाल के साथ विधायक रामदास सोरेन के घर जाने का आरोप है।

रव‍ि केजरीवाल को झामुमो ने कर द‍िया था न‍िष्‍कास‍ित

रवि केजरीवाल को झामुमो से पहले ही निष्कासित कर दिया गया है। उनके सबक सिखाने की नियत से ऐसा आरोप लगाना प्रतीत होता है। प्राथमिकी के अनुसार संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रविधानों के मुताबिक इस तरह का आरोप का कोई आधार नहीं बनता है क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी पार्टी को छोड़ देता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। पार्टी छोड़कर एवं दूसरी पार्टी बनाकर विरोधी दल का सहयोग करने की बात संभव प्रतीत नहीं होती है। इसके अलावा प्राथमिकी में न तो समय दिया गया है और न ही सरकार गिराने की कोशिश के बारे में पूरी जानकारी दी गई है।

वकील ने कहा- पूरा मामला झूठा है

सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत को बताया कि इससे प्रतीत होता है कि पूरा मामला झूठा है और वादी को परेशान करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। इस दौरान सरकार की ओर से अग्रिम जमानत का विरोध किया गया। अदालत ने प्रार्थी को एक लाख रुपये जमा करने की शर्त पर अग्रिम जमानत प्रदान कर दी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.