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Jharkhand E Pass: झारखंड में ई-पास का नियम बदला, यहां जानें सरकार की नई गाइडलाइन

Jharkhand E Pass Hindi Samachar झारखंड में चल रहे अनलॉक 5 में सरकार ने कई छूट दी है। इसके तहत अब ई-पास के नियमों में भी बदलाव किया गया है। ई-पास सरकार की वेबसाइट epassjharkhand.nic.in पर बनाया जा सकता है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Wed, 28 Jul 2021 05:26 PM (IST)Updated: Wed, 28 Jul 2021 07:17 PM (IST)
Jharkhand E Pass: झारखंड में ई-पास का नियम बदला, यहां जानें सरकार की नई गाइडलाइन
Jharkhand E Pass, Hindi Samachar इसके तहत अब ई-पास के नियमों में भी बदलाव किया गया है।

रांची, जासं। झारखंड में लॉकडाउन के दौरान लागू ई-पास का नियम बदल गया है। राज्य में कोरोना संक्रमण के कम होते मामलों के साथ सरकार ने अनलॉक के तहत छूट दी है। इसी के तहत ई-पास के नियम भी बदले गए हैं। अब राज्य में एक जिले के अंदर आने-जाने के लिए और एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन के लिए ई-पास की जरूरत नहीं है। हालांकि राज्य से बाहर जाने के लिए और दूसरे राज्यों से झारखंड आने के लिए ई-पास जरूरी है।

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आप झारखंड सरकार की वेबसाइट epassjharkhand.nic.in पर जाकर ई-पास बना सकते हैं और उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल नंबर, पहचान पत्र जरूरी है। यात्रा का वैध उद्देश्य भी बताना होगा। झारखंड सरकार ने जारी अपने आदेश में कहा है कि इंटर स्टेट यात्रा के लिए निजी वाहन से आने-जाने पर ई-पास जरूरी होगा। इसके अलावा साथ में वैध पहचान पत्र भी रखना होगा। हवाई या रेल यात्रा करने वाले यात्रियों को अपने साथ यात्रा का टिकट रखना होगा। निजी वाहन या टैक्सी द्वारा राज्य में सभी तरह की आवाजाही की अनुमति केवल ई-पास प्रस्तुत करने पर दी जाएगी।

इन्हें ई-पास की जरूरत नहीं

केंद्र सरकार, झारखंड सरकार और अन्य राज्य की सरकारों की गाडिय़ों को ई-पास से छूट दी गई है। राज्य से गुजरने वाले वाहनों को भी ई-पास की जरूरत नहीं होगी। यानि की यदि कोई वाहन उत्तर प्रदेश से बंगाल जा रहा है तो उसे झारखंड से होकर गुजरने के दौरान झारखंड ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार के इन निर्देशों का पालन करने के लिए जिला प्रशासन व्यवस्था करेगी। प्रमुख बॉर्डर चेक पोस्ट पर वाहनों की जांच की व्यवस्था लागू रहेगी।

निर्देशों के पालन के लिए एसपी-एसएसपी जरूरत के अनुसार पुलिस जवानों की तैनाती करेंगे। इसके अलावा फेस मास्क और शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य है। नियमों के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत सेक्शन 51-60 के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आइपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। राज्य के अंदर बस परिवहन की अनुमति दी गई है। लेकिन दूसरे राज्य से झारखंड में बस आवागमन की मंजूरी नहीं दी गई है।


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