रांची, राज्य ब्यूरो: स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने एक बार फिर शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर समय सीमा तय कर दी है। 

स्थानांतरण नीति तथा विभाग द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के आलोक में शिक्षकों का स्थानांतरण पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। साथ ही सबसे पहले सरप्लस शिक्षकों का स्थानांतरण उन स्कूलों में किया जाएगा, जहां उनकी जरूरत है।

विभाग के सचिव के. रविकुमार ने इसे लेकर सभी उपायुक्तों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र भेज दिया है। उन्होंने तय समय सीमा के भीतर शिक्षकों के स्थानांतरण की सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

शिक्षा सचिव ने स्थानांतरण से पूर्व पोर्टल पर शिक्षकों का डाटा 27 मार्च तक दुरुस्त करने को कहा है। सरप्लस शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ऐसे शिक्षकों का चयन 28 मार्च तक किया जाएगा।

एक अप्रैल तक ऐसे शिक्षकों की सूची पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी, जिसपर शिक्षक छह अप्रैल तक आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। 12 अप्रैल तक उन आपत्तियाें का निवारण किया जाएगा।

सरप्लस पाए गए शिक्षक अपने स्थानांतरण के लिए 18 से 28 अप्रैल तक आवेदन दे सकेंगे तथा पांच मई तक जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा जिला शिक्षा अधीक्षक उसका सत्यापन करेंगे। सत्यापन के बाद छह से 12 मई तक री-अप्लीकेशन लिया जाएगा।

18 मई तक शिक्षकों के स्कोर, रैंकिंग तथा स्कूल आवंटन का प्रकाशन किया जाएगा। 19 से 26 मई तक संबंधित शिक्षक इसपर आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे, जिसका पांच जून तक निवारण किया जाएगा।

15 जून तक शिक्षकों के स्थानांतरण की सूची प्रकाशित की जाएगी। 30 जून तक आपत्तियों का निवारण का अंतिम रूप से स्थानांतरण किया जाएगा। शिक्षक स्थानांतरण नीति में गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों को विशेष श्रेणी में रखा गया है, जिनके स्थानांतरण में सामान्य नियम लागू नहीं होगा।

ऐसे शिक्षकों के उनके आवेदन पर स्थानांतरण के लिए संबंधित निदेशक प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है जो इनके आवेदनों पर विचार करेगी।

जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों द्वारा ऐसे आवेदित शिक्षकों की सूची 25 अप्रैल तक शेयर की जाएगी, जिसपर पांच मई तक पिरामल संस्था की टीम द्वारा विश्लेषण किया जाएगा।

ऐसे शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए पोर्टल का विंडो 15 मई से 25 मई तक खुला रहेगा। विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए ऐसे शिक्षकों का भी स्थानांतरण 30 जून तक पूरा किया जाएगा।

बता दें कि विभाग ने पूर्व में भी शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए समय सीमा तय की है, लेकिन जिला पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण निर्धारित समय पर शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं हो पाया।

Edited By: Prateek Jain