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रांची में दोस्त की पत्नी का अपहरण कर पिस्टल का भय दिखाकर किया दुष्कर्म, फिर बना लिया वीडियो

Jharkhand Crime News दोस्त की पत्नी का अपहरण कर पिस्टल की नोक पर दुष्कर्म करने के मामले के अभियुक्त बुंडू निवासी शंकर जायसवाल को हाई कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अभियुक्त ने पिस्टल का भय दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और दुष्कर्म का वीडियो भी बना लिया।

By Sanjay KumarEdited By: Published: Thu, 20 Jan 2022 07:16 AM (IST)Updated: Fri, 21 Jan 2022 07:35 AM (IST)
रांची में दोस्त की पत्नी का अपहरण कर पिस्टल का भय दिखाकर किया दुष्कर्म, फिर बना लिया वीडियो
Jharkhand Crime News : रांची में दोस्त की पत्नी का अपहरण कर पिस्टल का भय दिखाकर किया दुष्कर्म

रांची, (राज्य ब्यूरो)। Jharkhand Crime News : दोस्त की पत्नी का अपहरण कर पिस्टल की नोक पर दुष्कर्म करने के मामले के अभियुक्त बुंडू निवासी शंकर जायसवाल को हाई कोर्ट ने दोषी करार दिया है। बुधवार को मामले पर सुनवाई के बाद अपर न्यायायुक्त दिनेश राय की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 24 जनवरी की तिथि निर्धारित की है। अभियुक्त के खिलाफ पीड़िता ने बुंडू थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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पिस्टल का भय दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और दुष्कर्म का बना लिया वीडियो

प्राथमिकी में कहा गया है कि घटना के दिन 31 अक्टूबर 2017 की सुबह सात बजे पीड़िता अपने पति के साथ रांची के हटिया से सिंह मोड़ स्थित देवर के घर जा रही थी। पति को रास्ते में अचानक कुछ जरूरी काम के लिए फोन आ गया तो उन्होंने अपने दोस्त शंकर जायसवाल पर भरोसा कर उससे कहा कि मेरी पत्नी को मेरे छोटे भाई के घर पहुंचा दो। इसके बाद उसका पति वहां से अपने काम के लिए निकल गया। इसके बाद शंकर जायसवाल उसे बहला-फुसलाकर बुंडू के पतराटोली में स्थित एक घर पर ले गया और पिस्टल का भय दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और दुष्कर्म का वीडियो भी बना लिया।

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कोर्ट ने अभियुक्त को अपहरण के साथ-साथ दुष्कर्म के मामले में भी ठहराया दोषी

इसके बाद पीडि़ता को धमकी देते हुए कहा कि इस घटना का जिक्र किसी से किया तो तुम्हारे खानदान को समाप्त कर देंगे। तुम्हारे दो साल के बेटे को भी जान से मार देंगे। घटना के तीसरे दिन 2 नवंबर 2017 को पीड़िता ने बुंडू थाने में शंकर जायसवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में एपीपी श्याम प्रसाद चौधरी ने सात गवाहों का बयान दर्ज कराया। इसके आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त को अपहरण के साथ-साथ दुष्कर्म के मामले में भी दोषी ठहराया।

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दुष्कर्म के अभियुक्त को नहीं मिली जमानत

पोक्सो के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद आसिफ इकबाल की अदालत में बुधवार को दुष्कर्म मामले के अभियुक्त धीरज मुंडा की जमानत याचिका सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी। धीरज पर सोनाहातू थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग युवती का शादी की नीयत से अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप है। घटना को लेकर सोनाहातू थाने में वर्ष 2019 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभियुक्त को स्थानीय पुलिस ने अगस्त 2021 में गिरफ्तार कर जेल भेज था। तभी से वह जेल में है।

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