हेमंत सोरेन की CBI जांच: झारखंड हाईकोर्ट में लीज आवंटन और शेल कंपनियों के मामले में आज अहम सुनवाई
Jharkhand News मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लीज आवंटित करने और शेल कंपनियों में निवेश की जांच को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। यह मामला चीफ जस्टिस डा रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand News मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लीज आवंटित करने और शेल कंपनियों में निवेश की जांच को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। यह मामला चीफ जस्टिस डा रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। उक्त सुनवाई वर्चुअल मोड में होगी।
पिछली सुनवाई के दौरान सीएम हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया कि इस मामले में उन्हें याचिका की प्रति और शपथ पत्र नहीं दिया गया है। इसलिए उनकी ओर से अदालत में पक्ष नहीं रखा जा सकता है। इसके बाद अदालत ने प्रार्थी को उन्हें याचिका सहित सभी शपथ पत्र देने का निर्देश दिया था।
पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा था कि राज्य सरकार सुनवाई बाधित कर रही है। हर बार किसी न किसी बहाने समय की मांग की जा रही है। ईडी ने भी आशंका जताई है कि योजना को तहत ऐसा किया जा रहा है। जल्द से जल्द मामले की सुनवाई की जाए नहीं तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है।
बता दें कि प्रार्थी शिव शंकर शर्मा की ओर से हाई कोर्ट में दो जनहित याचिका दाखिल की गई है। पहले में कहा गया है कि सीएम हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन के करीबियों द्वारा शेल कंपनियों में निवेश किया जाता है। उनकी ओर से 38 शेल कंपनियों से संबंधित दस्तावेज देते हुए सीबीआइ जांच की मांग की है।
दूसरी में सीएम हेमंत सोरेन द्वारा स्वयं के नाम पर अनगड़ा में पत्थर खनन लीज लेने का मुद्दा उठाया गया है। कहा गया है कि सीएम के साथ-साथ हेमंत सोरेन खान विभाग के मंत्री हैं। ऐसे में यह मामला आफिस आफ प्राफिट के दायरे में आता है। इसलिए इनकी सदस्यता समाप्त की जाए।