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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 05, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

हेमंत सोरेन को लीज आवंटित, शेल कंपनी में निवेश मामले में आज सुनवाई टली... 8 जुलाई को अगली सुनवाई

By Sanjay KumarEdited By:
Published: Tue, 05 Jul 2022 01:40 PM (IST)Updated: Tue, 05 Jul 2022 01:43 PM (IST)

Jharkhand News मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लीज आवंटित करने और मुखौटा कंपनियों में निवेश के मामले में अब 8 जुलाई ...और पढ़ें

Jharkhand News: हेमंत सोरेन को लीज आवंटित, शेल कंपनी में निवेश मामले में आज सुनवाई टली।
Jharkhand News: हेमंत सोरेन को लीज आवंटित, शेल कंपनी में निवेश मामले में आज सुनवाई टली।

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand News मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लीज आवंटित करने और मुखौटा कंपनियों में निवेश के मामले में अब 8 जुलाई को सुनवाई होगी। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में आज यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। लेकिन अदालत नहीं बैठने के कारण इस मामले में सुनवाई टल गई। हालांकि इस को लेकर हाईकोर्ट ने पहले ही नोटिस जारी किया था। अब हाईकोर्ट की ओर से जारी नए नोटिस में कहा गया है कि उक्त मामले की सुनवाई शुक्रवार यानी 8 जुलाई को वर्चुअल मोड में होगी।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से पक्ष रखा जाना अभी बाकी

बता दें कि राज्य सरकार की ओर से इस मामले में बहस की जा रही है। उनकी ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल पक्ष रखते हुए प्रार्थी की ओर से लगाए गए आरोपों का बिंदुवार जवाब दिया है। फिलहाल अब इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से भी पक्ष रखा जाना अभी बाकी है।

झारखंड हाई कोर्ट में दो जनहित याचिकाएं की गई है दाखिल

बता दें कि प्रार्थी शिव शंकर शर्मा की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में दो जनहित याचिकाएं दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके भाई बसंत सोरेन के करीबियों द्वारा मुखौटा कंपनियों में अवैध कमाई का निवेश किया जाता है। जिसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। वहीं, दूसरी याचिका में हेमंत सोरेन को पत्थर खनन लीज आवंटित करने का मुद्दा उठाते हुए उनकी विधानसभा सदस्यता रद करने की मांग की गई है।