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हेमंत सोरेन लीज आवंटन मामला: झारखंड हाईकोर्ट में रांची DC ने दाखिल किया शपथपत्र

Jharkhand CM Hemant Soren Mine Lease Case झारखंड हाईकोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े लीज आवंटन मामले में आज सुनवाई हुई। इस मामले में रांची के उपायुक्त (डीसी) छवि रंजन ने हाईकोर्ट में शपथपत्र दाखिल किया है।

By Sanjay KumarEdited By: Published: Mon, 23 May 2022 01:25 PM (IST)Updated: Mon, 23 May 2022 01:26 PM (IST)
हेमंत सोरेन लीज आवंटन मामला: झारखंड हाईकोर्ट में रांची DC ने दाखिल किया शपथपत्र
Jharkhand CM Hemant Soren Mine Lease Case: सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े लीज आवंटन मामले की सुनवाई।

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand CM Hemant Soren Mine Lease Case झारखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस डा. रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े लीज आवंटन मामले में सुनवाई हुई। सीएम हेमंत सोरेन को लीज आवंटन मामले में रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने हाईकोर्ट में शपथपत्र दाखिल किया है। शपथ पत्र में उनकी ओर से कहा गया है कि उनके खिलाफ कोडरमा से संबंधित एक मामला सुनवाई के लिए लंबित है। यह मामला वर्ष 2015 का है। जिसकी सुनवाई रांची एसीबी कोर्ट में फिलहाल लंबित है।

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बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची डीसी से पूछा था कि क्या उनके खिलाफ कोई मामला चल रहा है। जिस पर उनकी ओर से हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया गया है।

दरअसल झारखंड हाईकोर्ट सीएम लीज आवंटन मामले में रांची डीसी की ओर से दाखिल किए गए शपथ पत्र पर सवाल उठाया था। अदालत ने पूछा था कि क्या कोई अभियुक्त किसी मामले में शपथ पत्र दाखिल कर सकता है। नियमानुसार अगर कोई आरोपित है तो वह स्वयं के मामले में शपथ पत्र दाखिल नहीं कर सकता है।

पिछली सुनवाई के दौरान वादी के अधिवक्ता राजीव कुमार ने कोर्ट के समक्ष कहा था कि रांची डीसी छवि रंजन के खिलाफ पीसी एक्ट के तहत मामला चल रहा है। जिस मामले में वे जमानत पर है।


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