Jharkhand: पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ देने में देरी पर नपेंगे अफसर
Jharkhand Government Employees. सीएस ने अफसरों को पत्र भेजकर समय पर मामला निपटाने का निर्देश दिया है। अधिकारियों को चार बिंदुओं पर काम करने को कहा गया है।
रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand Government Employees - मुख्य सचिव डा. डीके तिवारी ने सेवानिवृत्त होनेवाले कर्मियों को समय पर पेंशन का लाभ नहीं मिलने की शिकायतों को गंभीरता से लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पेंशन लाभों के निष्पादन में देरी पर अगर न्यायालय द्वारा दंड स्वरूप ब्याज सहित भुगतान का आदेश दिया जाता है तो संबंधित पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे। लापरवाही सामने आने पर वे अनुशासनात्मक कार्रवाई के भी भागी होंगे। उन्होंने विभागीय सचिवों को इस आशय का पत्र भेजा है।
मुख्य सचिव ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि कर्मियों की सेवानिवृत्ति के दिन ही उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि, भविष्य निधि तथा ग्रुप बीमा की देय राशि का भुगतान सुनिश्चित करें। पेंशन लाभों के त्वरित निष्पादन के लिए उन्होंने अफसरों को चार बिन्दुओं पर काम करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि जहां पेंशन शिकायत निवारण कोषांग का गठन नहीं हुआ है, वहां अविलंब इसका गठन कर योजना सह वित्त विभाग को इससे अवगत कराया जाए।
यह कोषांग प्रत्येक माह पेंशन संबंधी मामलों की समीक्षा करेगा। किसी मामले के निष्पादन में कठिनाई आने पर उस मामले को राज्य स्तरीय कोषांग/ योजना सह वित्त विभाग को भेजा जाए। उन्होंने प्रत्येक छह माह में सेवानिवृत्त होनेवाले कर्मियों की सूची तैयार करने तथा सेवानिवृत्त होनेवाले कर्मियों से ऑनलाइन पेंशन आवेदन समर्पित करवाने का टास्क सौंपा। साथ ही संबंधित कार्यालय को यह सुनिश्चित करने को कहा कि सेवानिवृत्त होनेवाले कर्मियों की एक वर्ष की सेवापुस्तिका सभी जरूरी कागजात के साथ सेवानिवृत्ति से छह माह पूर्व महालेखाकार को भेज दें।