Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    झारखंड: तारा शाहदेव केस में CBI की गवाही पूरी, यौन उत्पीड़न; दहेज प्रताड़ना और जबरन धर्म परिवर्तन का है मामला

    By Manoj SinghEdited By: Prateek Jain
    Updated: Sat, 25 Feb 2023 11:59 PM (IST)

    Tara Shahdev Case बहुचर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रताड़ना से जुड़े यौन उत्पीड़न दहेज प्रताड़ना और जबरन धर्म परिवर्तन मामले में सीबीआइ की गवाही शनिवार को पूरी कर ली गई। सीबीआइ के अनुरोध पर सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने अभियोजन साक्ष्य बंद किया। (फाइल फोटो)

    Hero Image
    बहुचर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रताड़ना से जुड़े जबरन धर्म परिवर्तन मामले में सीबीआइ की गवाही पूरी कर ली गई।

    रांची, राज्य ब्यूरो: बहुचर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रताड़ना से जुड़े यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना और जबरन धर्म परिवर्तन मामले में सीबीआइ की गवाही शनिवार को पूरी कर ली गई।

    सीबीआइ के अनुरोध पर सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने अभियोजन साक्ष्य बंद किया। मामले में ट्रायल फेस कर रहा आरोपी रकीबुल हसन ऊर्फ रंजीत सिंह कोहली, उसकी मां कौशल रानी एवं झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (निगरानी) मुश्ताक अहमद का बयान दर्ज किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीबीआइ ने 26 गवाहों को किया है प्रस्‍तुत

    अदालत ने इसके लिए 14 मार्च की तिथि निर्धारित की है। मामले में सीबीआइ की ओर से आखिरी गवाही अनुसंधान पदाधिकारी सीमा पहुंजा की दर्ज की गई। इनकी गवाही लगातार तीन दिनों तक चली।

    मामले में तीनों आरोपितों के खिलाफ तीन जुलाई 2018 को आरोप गठित किया गया था। इसके बाद से सीबीआइ लगातार साक्ष्य प्रस्तुत कर रही है।

    सीबीआइ की ओर से 26 गवाहों को प्रस्तुत किया गया है। बता दें कि रकीबुल हसन व तारा शाहदेव की शादी सात जुलाई 2014 को हुई थी। शादी के बाद से ही मारपीट एवं उत्पीड़न की घटनाएं होने लगी थी।