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झारखंड कैब‍िनेट का फैसला : पारा शिक्षक अब 60 की उम्र तक करेंगे नौकरी, कहे जाएंगे सहायक अध्यापक

Jharkhand cabinet meeting झारखंड कैब‍िनेट की बैठक में हेमंत सोरेन सरकार ने कई महत्‍वपूर्ण फैसले ल‍िए हैं। अब पारा श‍िक्षक 60 वर्ष की उम्र नौकरी कर सकेंगे। वह सहायक श‍िक्षक भी कलाएंगे। इसी तरह शराब नीत‍ि पर भी फैसला ल‍िया गया है। पढ़ें पूरी र‍िपोर्ट-

By M EkhlaqueEdited By: Published: Thu, 20 Jan 2022 12:02 AM (IST)Updated: Thu, 20 Jan 2022 12:02 AM (IST)
झारखंड कैब‍िनेट का फैसला : पारा शिक्षक अब 60 की उम्र तक करेंगे नौकरी, कहे जाएंगे सहायक अध्यापक
झारखंड कैब‍िनेट की बैठक में कई अहम फैसले ल‍िए गए हैं।

राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में बुधवार में 51 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। पारा शिक्षकों को स्थायी करने के लिए बनाई गई सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब राज्य के 62, 896 पारा शिक्षक सहायक अध्यापक कहे जाएंगे। उन्हें 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्ति देने, मानदेय बढ़ाने और ईपीएफ की सुविधा, चिकित्सा अवकाश तथा योग्य लाभुकों को अनुकंपा का लाभ समेत कई सुविधाएं का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। पारा शिक्षकों के लिए मानदेय में बढ़ोतरी एक जनवरी 2022 से मान्य होगी। पारा शिक्षकों के मानदेय बढ़ोतरी पर अब 1345.544 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान लगाया गया है। पूर्व की तुलना में मानदेय में 140 से 150 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह कल्याण विभाग के 136 आवासीय विद्यालयों में 21 हजार से अधिक छात्रों को मोबाइल टैब देने का निर्णय लिया गया है, जिस पर 26 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

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कापियों के मुखपृष्ठ पर होगी सरकारी योजनाओं की जानकारी

राज्य में अब कक्षा एक से लेकर 12 तक के छात्रों की कापियों के मुखपृष्ठ पर सरकार की योजनाओं की जानकारी प्रकाशित की जाएगी। स्कूल में छात्रों को इन योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। कैबिनेट ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

उत्पाद राजस्व बढ़ाने के लिए अपनाया छत्तीसगढ़ माडल

आबकारी नीति में बदलाव करते झारखंड सरकार ने शराब के चुनिंदा कारोबारियों के सिंडिकेट की मनमानी और वर्चस्व को तोडऩे की दिशा में कदम बढ़ाया है। ग्राहकों को गुणवत्तायुक्त शराब उपलब्ध कराने और राजस्व बढ़ाने के लिए झारखंड सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड को उत्पाद विभाग का परामर्शी बनाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। कई राज्यों की आबकारी नीति का अध्ययन करने के बाद झारखंड सरकार ने छत्तीसगढ़ माडल अपनाने का निर्णय लिया है।

सड़कों के चौड़ीकरण व मरम्मत के लिए 1000 करोड़

कैबिनेट के अन्य फैसलों में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में 31 नए पदों का सृजन करने की अनुमति और रांची से लेकर दुमका तक एक दर्जन सड़कों के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 1000 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं समेत कई अन्य प्रस्तावों को स्वीकृति दिया जाना शामिल है।

कैबिनेट के अन्य फैसले

  • न्यायामूर्ति (से.नि.) ध्रुव नारायण उपाध्याय, भूतपूर्व लोकायुक्त एवं उनकी पत्नी ऐंजल उपाध्याय के कोविड-19 के इलाज पर खर्च 31.40 लाख रुपये के भुगतान की स्वीकृति दी गई।
  • कोर्ट के आदेश से अर्जुन कुमार, ब्रजेश कुमार स‍िंंह, सुरेंद्र भगत तथा अवधेश कुमार स‍िंंह को व्याख्याता के वेतनमान 8000-13500 देने की स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग/फीड प्रसंस्करण उद्योग नीति-2015 को एक वर्ष के लिए अवधि विस्तार मिला है।
  • कल्याण विभाग के अधीन सृजित आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी के लिए सेवानिवृति की उम्र सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किये जाने की स्वीकृति दी गई।
  • चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य स्कीम अंतर्गत गोड्डा पुलिस लाईन में पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों के लिए विभिन्न आवासीय भवनों के निर्माण योजना के क्रियान्वयन हेतु रुपए 58.01 करोड़ रुपये खर्च करने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  • नंदनी जलाशय योजना अंतर्गत मुख्य नहरों के अवशेष भाग का लाइन‍िंंग सहित पुनरुद्धार कार्य पर 56.07 करोड़ खर्च करने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  • कांची स‍िंंचाई योजना अन्तर्गत बारांडा शाखा नहर की संरचनाओं के पुनरुद्धार एवं नहर लाइन‍िंंग कार्य के लिए 29.23 करोड़ रुपये के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

विधायक मद की राशि खर्च करने में प्रविधान बदला

विधायक योजना अंतर्गत विधानसभा सदस्यों की अनुशंसा पर ली जानेवाली कार्यों की सूची में पेयजल आपूर्ति संबंधी योजनाओं पर 50 लाख रुपये का व्यय निश्चित रूप से किये जाने के प्रविधान को ऐच्छिक करने की स्वीकृति दी गई।

सिलिकोसिस बीमारी पर राहत देगी सरकार

झारखंड राज्य में कारखाने में कार्यरत कामगारों को सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित होने पर तथा सिलिकोसिस बीमारी से मृत कामगारों के आश्रितों को मुआवजा देने के लिए कारखाना सिलिकोसिस लाभुक सहायता योजना लागू करने की स्वीकृति दी गई। योजना के अनुसार बीमार पडऩे पर एक लाख रुपये और मौत की स्थिति में चार लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।


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