स्नातक तक पढ़े व न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव वाले पत्रकारों को मिलेगा बीमा का लाभ
Jharkhand cabinet meeting झारखंड सरकार ने झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा नियमावली-2021 का संकल्प जारी कर दिया है। इसके तहत पत्रकार उसके पति-पत्नी और 21 वर्ष तक के आश्रित दो अविवाहित बच्चे बीमा योजना के तहत लाभुक होंगे। कुल पांच लाख का बीमा होगा।
रांची, राज्य ब्यूरो। सरकार ने झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा नियमावली-2021 का संकल्प बुधवार को जारी कर दिया। जारी संकल्प के अनुसार इस बीमा योजना का लाभ बीमित पत्रकार के अलावा उनके पति-पत्नी व 21 वर्ष तक के आश्रित दो अविवाहित बच्चों को मिलेगा। इस नियमावली के तहत कुल पांच लाख रुपये तक का बीमा होगा। इसके लिए एक बीमा कंपनी से राज्य सरकार एमओयू करेगी। इसके लिए प्रीमियम की जो राशि निर्धारित होगी, उसका 80 फीसद राज्य सरकार व 20 फीसद लाभुक पत्रकार को देना होगा। इसपर सरकार का अनुमान है कि राज्य सरकार का प्रति वर्ष दो करोड़, 22 लाख 40 हजार 640 रुपये खर्च होंगे।
बीमा की अवधि एक वर्ष के लिए होगी
इसके तहत व्यक्तिगत दुर्घटना में पांच लाख रुपये तथा ग्रुप मेडिक्लेम के तहत सभी बीमित के इलाज के लिए पांच लाख रुपये तक की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। यह लाभ वैसे पत्रकारों को मिलेगा, जो कम से कम स्नातक पास होंगे और जिनके पास पत्रकारिता के क्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होगा। बीमा की अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रत्येक वर्ष इसका नवीनीकरण होगा।
पत्रकारिता छोड़ने पर नहीं मिलेगा बीमा का लाभ
राज्य सरकार ने जारी संकल्प में बताया है कि पत्रकार स्वास्थ्य बीमा का लाभ पत्रकारिता छोडऩे वालों को नहीं मिलेगा। बीमाधारक की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होना चाहिए। इलाज या दुर्घटना की सूचना सूचना एवं जन संपर्क विभाग तथा बीमा कंपनी को अधिकतम सात दिनों के भीतर देना अनिवार्य होगा, तब ही लाभ मिल सकेगा। बीमा के लिए नोमिनी का पूरा विवरण देना अनिवार्य है। आवेदक के पास कोई बीमा योजना या मेडिक्लेम पहले से चल रहा है तो उसका भी आवेदन में जिक्र करना होगा।