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दो अध्यादेश विधेयक के रूप में स्वीकृत

रांची : विधानसभा में शनिवार को झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 20

By JagranEdited By: Published: Sun, 13 Aug 2017 03:01 AM (IST)Updated: Sun, 13 Aug 2017 03:01 AM (IST)
दो अध्यादेश विधेयक के रूप में स्वीकृत
दो अध्यादेश विधेयक के रूप में स्वीकृत

रांची : विधानसभा में शनिवार को झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017 तथा झारखंड मूल्यवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2017 भी पास हो गए। पहले इन दोनों पर सरकार ने अध्यादेश लाया था। दोनों अध्यादेश शनिवार को विधेयक के रूप में पास हुए।

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झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017 सदन में रखते हुए नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि यह कानून 1986 में लागू होने के बाद धनबाद में पेयजल आपूर्ति की दर तय की गई थी। इसके बाद इसपर कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई थी। दूसरी तरफ, माडा कर्मियों को 40-40 माह से वेतन नहीं मिल रहा था। पाइपलाइन बिछाने या मरम्मत का कार्य नहीं हो पा रहा था। इस संशोधन से घरेलू तथा व्यावसायिक दोनों के लिए पानी की आपूर्ति की दर में व्यावहारिक वृद्धि की जा सकेगी।

वहीं, झारखंड मूल्यवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2017 सदन में रखते हुए मंत्री सरयू राय ने कहा कि वर्ष-2005 में इससे संबंधित जो कानून बना था उससे राज्य को नुकसान हो रहा था। राज्य सरकार ने 23 सितंबर 2015 को अधिसूचना जारी कर इसमें परिवर्तन करते हुए इसे 1 अप्रैल 2015 को लागू किया। अधिसूचना को लागू करने की तिथि को लेकर आपत्ति हुई और मामला कोर्ट में भी गया। इसके बाद राज्य सरकार ने इस संशोधन विधेयक के तहत इसे 23 सितंबर 2015 की तिथि से ही लागू करने का निर्णय लिया है ताकि कोर्ट के आदेश का कोई प्रतिकूल असर न पड़े।

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