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JAC के तत्कालीन उपाध्यक्ष फूल सिंह को राहत, कोर्ट ने पद से हटाने का आदेश किया निरस्त

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डा एसएन पाठक की अदालत ने जैक के तत्कालीन उपाध्यक्ष फूल सिंह को हटाने के सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है। अदालत ने उन्हें दोबारा पद पर नियुक्त करने और सभी तरह की सुविधा देने का आदेश दिया है।

By Vikram GiriEdited By: Published: Wed, 04 Aug 2021 01:08 PM (IST)Updated: Wed, 04 Aug 2021 01:08 PM (IST)
JAC के तत्कालीन उपाध्यक्ष फूल सिंह को राहत, कोर्ट ने पद से हटाने का आदेश किया निरस्त
JAC के तत्कालीन उपाध्यक्ष फूल सिंह को कोर्ट से राहत, हटाने का आदेश निरस्त। जागरण

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डा एसएन पाठक की अदालत ने जैक के तत्कालीन उपाध्यक्ष फूल सिंह को हटाने के सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है। अदालत ने उन्हें दोबारा पद पर नियुक्त करने और सभी तरह की सुविधा देने का आदेश दिया है। इस मामले में अदालत ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया। इस संबंध में फूल सिंह ने सरकार के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

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पूर्व में सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने जैक के तत्कालीन उपाध्यक्ष फूल सिंह को सितंबर 2020 में बिना किसी पूर्व सूचना के ही उनको पद से हटा दिया। इस दौरान न तो उन्हें को नोटिस दिया गया और न ही उनका पक्ष नहीं सुना गया, जो नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है। इसलिए राज्य सरकार के उक्त आदेश को खारिज कर देना चाहिए।

राज्य सरकार की ओर से इसका विरोध करते हुए कहा गया कि राज्य सरकार की ओर से फूल सिंह को उपाध्यक्ष पद से हटाया जाना बिल्कुल सही है और यह राज्य सरकार को ऐसा करने का अधिकार भी है। लेकिन अदालत ने सरकार की दलीलों को दरकिनार करते हुए प्रार्थी को राहत प्रदान की है।


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