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एसीबी की छापेमारी में मजिस्ट्रेट रखने का आदेश जारी

रांची : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा हजारीबाग स्थित बरकट्ठा के अंचलाधिकारी मनो

By JagranEdited By: Published: Sun, 19 Nov 2017 03:00 AM (IST)Updated: Sun, 19 Nov 2017 03:00 AM (IST)
एसीबी की छापेमारी में मजिस्ट्रेट रखने का आदेश जारी
एसीबी की छापेमारी में मजिस्ट्रेट रखने का आदेश जारी

रांची : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा हजारीबाग स्थित बरकट्ठा के अंचलाधिकारी मनोज कुमार तिवारी को गलत ढंग से घूस लेते पकड़ने तथा इसे लेकर झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के विरोध के बाद मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ही छापेमारी होने को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्य सचिव राजबाला वर्मा के निर्देश पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के संयुक्त सचिव रामा शंकर प्रसाद ने इस संबंध में एसीबी के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर नियमानुसार विधिसम्मत कारवाई करने को कहा है।

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उल्लेखनीय है कि झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ ने एसीबी के पदाधिकारियों पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर छापेमारी करने तथा झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को गलत ढंग से गिरफ्तार करने का आरोप लगाया है। बरकट्ठा सीओ की गिरफ्तारी के बाद संघ ने हड़ताल की घोषणा कर दी थी। इसके बाद संघ के प्रतिनिधिमंडल की मुख्य सचिव और कार्मिक सचिव के साथ बैठक हुई, जिसमें इस मामले की जांच करने, छापेमारी के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिड्योर (एसओपी) बनाने तथा छापेमारी के दौरान दंडाधिकारी की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने की मांग की गई। मुख्य सचिव ने छापेमारी के दौरान नियमित दंडाधिकारी की उपस्थिति पर अपनी स्वीकृति दे दी है। इधर, संयुक्त सचिव ने भी अपने पत्र में कहा है कि निगरानी मैनुअल में भी छापेमारी संबंधित मामलों में जवाबदेह एवं स्वतंत्र राजपत्रित पदाधिकारी को संदिग्ध आरोपी लोक सेवक के वार्तालाप को सुनने एवं रिश्वत के रूप में मांगी गई राशि के आदान-प्रदान करने के संबंध में गवाह के रूप में धावादल के साथ उपस्थित रहने का प्रावधान है।

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