By Manoj Singh Edited By: Aysha Sheikh Published: Tue, 26 Dec 2023 02:29 PM (IST)
एडीजी प्रिया दुबे के पति संतोष कुमार दुबे को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मामले पर सुनवाई ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट से एडीजी प्रिया दुबे के पति संतोष कुमार दुबे को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने संतोष कुमार दुबे को अनिवार्य सेवानिवृत्त किए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है। संतोष दुबे वर्तमान में लखनऊ में आरपीएफ, डीआइजी हैं।
अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं होने पर कोर्ट ने संतोष कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई पर रोक को बरकरार रखा था। इस बीच उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्त दे दी गई।
अगली सुनवाई 12 फरवरी को निर्धारित
इसके बाद उनकी ओर से हाई कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर उक्त आदेश को चुनौती दी गई। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने संतोष कुमार दुबे को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश पर रोक लगा दी। अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब मांगते हुए अगली सुनवाई 12 फरवरी को निर्धारित की है।
संतोष कुमार दुबे चक्रधरपुर, धनबाद और रांची डिवीजन में पदस्थापित थे। इस दौरान उन पर 1.48 करोड रुपये आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया। सीबीआइ ने आय से अधिक संपत्ति मामले में 10 जुलाई 2013 को मामला दर्ज किया था।
इसके बाद आरपीएफ ने उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का आदेश दिया। सीबीआइ ने 28 जून 2022 को संतोष और उनकी पत्नी प्रिया दुबे एवं अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। संतोष कुमार ने विभागीय कार्यवाही के विरुद्ध हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है।