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गेल को दी जाने वाली जमीन की शीघ्र एनओसी देने का निर्देश

शहरी क्षेत्र में सड़क किनारे की भूमि चिह्नित करने में जो भी व्यावहारिक कठिनाइया आ रही है।

By Edited By: Published: Wed, 15 Aug 2018 06:11 AM (IST)Updated: Wed, 15 Aug 2018 02:48 PM (IST)
गेल को दी जाने वाली जमीन की शीघ्र एनओसी देने का निर्देश
गेल को दी जाने वाली जमीन की शीघ्र एनओसी देने का निर्देश

रांची। उपायुक्त राय महिमापत रे ने मंगलवार को समाहरणालय सभागार में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया (गेल) के पदाधिकारियों के संग बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री 'ऊर्जा गंगा' पाइप लाइन प्रोजेक्ट के अंतर्गत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए सीएनजी स्टेशन, कंट्रोल रूम के लिए भूमि की उपलब्धता, नैचुरल गैस पाइपलाइन के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर समीक्षा बैठक की। समीक्षा क्रम में उपायुक्त ने बताया कि गेल द्वारा प्राप्त अधियाचना के आलोक में संबंधित अंचल अधिकारियों को वाछित भूमि को चिह्नित कर प्रतिवेदन जिला को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जा चुका है और अंचलाधिकारी स्तर पर कार्रवाई की जा रही है।

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उपायुक्त ने अपर समाहर्ता को नामकुम अंचल अंतर्गत गेल को दी जाने वाली भूमि की एनओसी एवं वनाधिकार अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बैठक में उपस्थित गेल के पदाधिकारियों द्वारा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) के लिए शहरी क्षेत्र में सड़क के किनारे की भूमि यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। इस संदर्भ में उपायुक्त ने बताया कि शहरी क्षेत्र में सड़क किनारे की भूमि चिह्नित करने में जो भी व्यावहारिक कठिनाइया आ रही है। प्रशासन के स्तर पर उन्हें शीघ्र दूर कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। डीसी ने बताया कि अनगड़ा अंचल से 15 गाव का वनाधिकार अनापत्ति से संबंधित बैठक की जा चुकी है।

जिन बिंदुओं पर वन विभाग द्वारा आपत्ति की जा रही है उनके निराकरण के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, सदर के द्वारा डीएफओ से पत्राचार किया गया है और जहां ग्रामीणों द्वारा भूमि देने में आपत्ति की जा रही है। वहां भी अंचल अधिकारी द्वारा मामले का निष्पादन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बैठक में अपर समाहर्ता, सहायक नगर आयुक्त, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गेल, जुडको, रांची स्मार्ट सिटी पथ-निर्माण विभाग शहरी एवं ग्रामीण प्रमंडल के पदाधिकारी उपस्थित थे।


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