आधी सजा पूरी होने पर ही लालू की जमानत पर होगी सुनवाई
चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत पर अब नौ अक्टूबर को सुनवाई होगी। जमानत की अपील आधी सजा पूरी हो जाने के आधार पर की गई थी लेकिन जांच में पता चला कि अभी इसमें 27 दिन बाकी हैं। ऐसे में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू प्रसाद यादव की जमानत पर सुनवाई के लिए उक्त तिथि निर्धारित की।
हाइलाइटर :
क्या हुआ सुनवाई में
लालू के वकील बोले :
लालू प्रसाद के मामले में सीबीआइ नए-नए पैंतरे अपनाती है। उन्हें जमानत न मिले इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक गई सीबीआइ, जबकि दूसरे सजायाफ्ता के खिलाफ अपील नहीं की।
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हाई कोर्ट ने सीबीआइ से पूछा :
क्या लालू के अतिरिक्त किसी अन्य की जमानत के खिलाफ सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सीबीआइ ने कहा, अभी नहीं। वे अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
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रांची : चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत पर अब नौ अक्टूबर को सुनवाई होगी। जमानत की अपील आधी सजा पूरी हो जाने के आधार पर की गई थी लेकिन जांच में पता चला कि अभी इसमें 27 दिन बाकी हैं। ऐसे में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू प्रसाद यादव की जमानत पर सुनवाई के लिए उक्त तिथि निर्धारित की।
सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की ओर से अदालत को बताया गया कि चाईबासा कोषागार मामले में उन्हें पांच साल की सजा मिली है। उन्होंने तीस महीने की सजा काट ली है। ऐसे में आधी सजा काटने के आधार पर उन्हें जमानत मिलनी चाहिए क्योंकि हाई कोर्ट चारा घोटाले से जुड़े सभी मामलों में आधी सजा काटने पर जमानत प्रदान कर रही है।
इस मामले में सीबीआइ की ओर से कहा गया कि चाईबासा मामले में लालू प्रसाद ने एक भी दिन सजा नहीं काटी है। इसके अलावा देवघर वाले मामले में हाई कोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जो अभी लंबित है। इस पर लालू प्रसाद की ओर से कहा गया कि सीबीआइ सिर्फ उन्हीं के मामले में नए-नए पैंतरे अपनाती है। अब तक चारा घोटाले के सजायाफ्ता किसी की जमानत के खिलाफ सीबीआइ सुप्रीम कोर्ट नहीं गई है। इस पर अदालत ने सीबीआइ से पूछा कि क्या लालू के अतिरिक्त किसी अन्य की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सीबीआइ की ओर से कहा गया कि वे अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसके बाद लालू प्रसाद के जेल की अवधि का सत्यापन किया गया, तो अदालत ने पाया कि लालू प्रसाद 29 महीने तीन दिन तक ही इस मामले में जेल में हैं यानि सजा की आधी अवधि पूरी होने में 27 दिन बाकी है। इसको देखते हुए अदालत ने मामले में अगली सुनवाई नौ अक्टूबर को निर्धारित की है। इस दिन सजा की आधी अवधि पूरी हो जाएगी। संभव है कि उस दिन लालू को जमानत की सुविधा मिल जाए। लालू प्रसाद की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल व अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने पक्ष रखा।
बता दें कि लालू प्रसाद ने चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत याचिका दाखिल की है। इसमें आधी सजा काटने और शुगर, बीपी, हृदय रोग सहित 16 से अधिक बीमारियों का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई गई है।