बाहर आने की राह आसान, लेकिन डेढ़ साल बाद ही जेल से निकल पाएंगे लालू प्रसाद यादव
Lalu Prasad Yadav. दुमका मामले में लालू करीब 24 माह से जेल में है और अब उन्हें 18 माह जेल में रहना होगा तभी जाकर आधी अवधि पूरी होगी।
रांची, [मनोज कुमार सिंह]। चारा घोटाला मामले सजायाफ्ता लालू प्रसाद को देवघर मामले में भले ही जमानत मिल गई है, लेकिन उन्हें अभी डेढ़ साल तक जेल में ही रहना होगा। सजा की आधी अवधि जेल में काटने को आधार मानकर हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है, उसको माना जाए तो लालू प्रसाद को डेढ़ साल बाद ही जमानत की सुविधा मिल पाएगी।
सीबीआइ के अधिवक्ता राजीव नंदन प्रसाद ने बताया कि देवघर मामले में लालू को साढ़े तीन साल की सजा मिली है और उन्होंने कुल 26 माह जेल में बिताए हैं। इसी तरह चाईबासा मामले में साढ़े सत्रह माह और दुमका मामले में 24 माह से जेल में हैं। जबकि चाईबासा मामले में लालू को पांच साल की सजा और दुमका कोषागार मामले में 14 साल की सजा मिली है।
14 साल को कोर्ट ने माना सात साल
सीबीआइ के अधिवक्ता राजीव नंदन प्रसाद ने बताया कि दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद को आइपीसी में सात साल और पीसी एक्ट में सात साल की सजा सुनाई गई है। इसी मामले में कुछ लोगों की जमानत पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने माना है कि चूंकि सीबीआइ कोर्ट ने बिना कारण बताए ही पीसी एक्ट और आइपीसी में अलग-अलग सजा दी है, जबकि सजा साथ-साथ होनी चाहिए थी। इसलिए इस मामले में अधिकतम सजा सात साल ही मानी जाएगी। दुमका मामले में लालू करीब 24 माह से जेल में है और अब उन्हें 18 माह जेल में रहना होगा तभी जाकर आधी अवधि पूरी होगी।