बैंक्वेट हाल, लाज-हास्टल को लेकर शिकायत है तो निगम को बताएं, लाइसेंस नहीं होगा जारी
राजधानी में किसी बैंक्वेट हॉल हॉस्टल व लॉज को लेकर आपको आपत्ति है तो रांची नगर निगम की बेवसाइट www.ranchimunicipal.com पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। रांची नगर निगम ने अपने वेबसाइट पर 58 मैरेज हॉल व 112 लॉज-हॉस्टल की सूची जारी की है।
रांची, जासं । राजधानी में किसी बैंक्वेट हॉल, हॉस्टल व लॉज को लेकर आपको आपत्ति है तो रांची नगर निगम की बेवसाइट www.ranchimunicipal.com पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। रांची नगर निगम ने अपने वेबसाइट पर 58 मैरेज हॉल व 112 लॉज-हॉस्टल की सूची जारी की है। ताकि नगर निगम से निबंधन मिलने से पहले सूची में दिए गए बैंक्वेट हॉल, हॉस्टल व लॉज से लेकर किसी कोई समस्या है तो वह निगम में शिकायत दर्ज करा सकें। शिकायत दर्ज कराने के लिए निगम ने लोगों को 15 दिन का समय दिया है। निगम के सिटी मैनेजर ने बताया कि जिन बैंक्वेट हॉल व लॉज-हास्टल की शिकायत आएगी। निगम उनकी जांच कराएगा।
इसके बाद ही निगम लाइसेंस जारी करेगा। लाइसेंस एक साल के लिए दिए जाएगा। गौरतलब है कि राजधानी में कई इलाज और हॉस्टल व मेरे झाल ने लाइसेंस नहीं लिया है। इनका निर्माण सरकारी जमीन पर हुआ है या फिर इनके मालिकों ने नक्शा नहीं बनवाया। प्रावधान है कि जिन बैंक्विट हॉल का निर्माण बिना नक्शा पास कराए हुआ है। उन्हें लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। यही वजह है कि राजधानी के अधिकतर बैंक्विट हॉल लाज और हॉस्टल मालिकों के पास लाइसेंस नहीं है।
नगर निगम ने 2 महीना पहले अवैध बैंक्विट हॉल पर कार्रवाई का खाका तैयार किया था। एक बैंक्वेट हाल को सील भी कर दिया था। लेकिन तभी हाईकोर्ट ने नगर निगम की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। तब से हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। इसीलिए नगर निगम ने अभी तक आगे का खाका तैयार नहीं किया है। बैंक्विट हॉल, लाज और हॉस्टल पर होने वाली कार्रवाई तभी से ठप पड़ी है। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।